बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों अभियुक्तों की ओर से पक्ष रखा गया, आज भी जारी रहेगी सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अगस्त 2026 (Nainital High Court News 18 Aug 2026)। नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य (Pulkit Arya), सौरभ भाष्कर (Saurabh Bhaskar) और अंकित गुप्ता (Ankit Gupta) की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट (High Court) में मंगलवार को भी लंबी सुनवाई हुई। तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कई तर्क दिए गए और कहा गया कि अभियोजन पक्ष मामले में कई तथ्यों को सत्यापित करने में नाकाम रहा है। मामले में बुधवार यानी आज भी सुनवाई जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी (Justice Ravindra Maithani) और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह (Justice Siddharth Sah) की खंडपीठ तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को अभियुक्तों की ओर से बचाव में कई तर्क प्रस्तुत किए गए। बुधवार को भी पहले तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से बहस की जाएगी।
निचली अदालत तीनों अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी ठहरा चुकी है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद तीनों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है, जो अभी लंबित है।
वन विभाग के दैनिक और अनुबंध श्रमिकों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्थिति
नैनीताल। वन विभाग (Forest Department) में वर्षों से दैनिक श्रमिक और अनुबंध के आधार पर कार्यरत श्रमिकों के नियमितीकरण (Regularisation) को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Chief Justice Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Justice Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की वर्तमान स्थिति से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण नियमावली में निर्धारित कटऑफ तिथि (Cut-off Date) को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की मान्यता का मामला हाईकोर्ट ने किया निस्तारित
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन (Hindustan Scouts and Guides Association) की मान्यता से संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी (Justice Manoj Tiwari) की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता संगठन ने राज्य सरकार से मान्यता प्रदान करने तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (Bharat Scouts and Guides) की तर्ज पर प्रशिक्षण शिविरों के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। संगठन का तर्क था कि वह भी स्काउट्स एवं गाइड्स से जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत है, इसलिए उसे भी समान सुविधाएं और लाभ दिए जाने चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वह राज्य प्राधिकरणों को सीधे तौर पर मान्यता प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकती। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर सचिव, विद्यालयी शिक्षा के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट दी है। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रत्यावेदन दाखिल किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को कानून के अनुसार अगले छह माह के भीतर उस पर उचित निर्णय लेना होगा।
आपराधिक मामले में नाबालिग याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, जांच में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी से संरक्षण
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मंगलौर थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में नाबालिग याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए अगली तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत तभी प्रभावी रहेगी जब याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे।
न्यायमूर्ति आलोक महरा (Justice Alok Mehra) की एकलपीठ के समक्ष नाबालिग याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि मंगलौर थाने में 1 अगस्त 2026 को अपराध संख्या 0387/2026 दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report-FIR) में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धाराएं 115(2), 118(1), 126(2), 190, 191(2), 191(3) और 351(2) लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी निरस्त करने के साथ गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि वे नाबालिग और निर्दोष हैं तथा दोनों पक्षों के बीच पूर्व से चले आ रहे विवाद और कथित वैमनस्य के कारण उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया कि स्थानीय चुनावों को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक एवं व्यक्तिगत मतभेद उत्पन्न हुए थे और इसी कारण विरोधी पक्ष में याचिकाकर्ताओं तथा उनके परिवार के प्रति नाराजगी थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि दूसरे पक्ष के लोग उन पर और उनके परिजनों पर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे और मांग नहीं मानने पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से रखी गई दलीलों में कुछ सार दिखाई देता है और इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी संख्या तीन को नोटिस जारी किया तथा राज्य सरकार को शपथपत्र अथवा आपत्तियां दाखिल करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सेवा रिपोर्ट (Service Report) प्राप्त होने के बाद करने के निर्देश दिए हैं। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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