नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अक्टूबर 2026 (Man Convicted Molesting Sentenced)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में चलती बस में छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रवि शंकर मिश्रा के न्यायालय ने दोषी शुभम को तीन वर्ष के कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
चार जून 2022 को बस में हुई थी घटना
अभियोजन के अनुसार, 4 जून 2022 को बिंदुखत्ता क्षेत्र की एक छात्रा हल्द्वानी स्थित एक संस्थान से पढ़ाई कर सेंचुरी पेपर मिल (Century Paper Mill) की बस से घर लौट रही थी।
बताया गया कि मोटाहल्दू और हल्दूचौड़ गुमटी के बीच बस में शुभम ने छात्रा के साथ छेड़खानी और बदसलूकी की। आरोप है कि इस दौरान उसने छात्रा के चेहरे पर काटकर उसे घायल भी किया।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने लालकुआं कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध दाखिल किया था आरोप पत्र
पुलिस ने शुभम के विरुद्ध छेड़खानी और मारपीट से संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी के विरुद्ध घटना का वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित नौ गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence), चिकित्सकीय रिपोर्ट और सीसीटीवी (CCTV) फुटेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
शुभम को अलग-अलग धाराओं में सजा
न्यायालय ने शुभम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय के आदेश के अनुसार—
- धारा 354 — तीन वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 354-क — दो वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 354-घ — दो वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 323 — एक वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड।
न्यायालय ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। इस कारण प्रभावी कारावास की अवधि तीन वर्ष रहेगी। कुल अर्थदंड 10 हजार रुपये है।
वीडियो बनाने के आरोप में दो आरोपित दोषमुक्त
मामले में अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी पर घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया।
इसके चलते न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया।
इस मामले में न्यायालय का निर्णय उपलब्ध अभियोजन साक्ष्यों और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सामग्री के आधार पर है। दोषमुक्त किए गए दोनों व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय ने अभियोजन द्वारा लगाए गए वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
