जिला न्यायालय में गतिरोध, चुनाव पर रोक की अपील खारिज व पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा पर निर्देश

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जिला न्यायालय में गतिरोध: अधिवक्ताओं की समस्याओं पर कल होगी वार्ता

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2026 (Nainital Court News 20 April 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) स्थित जिला न्यायालय (District Court) में अधिवक्ताओं (Advocates) और प्रथम अपर जिला जज (First Additional District Judge) के मध्य उत्पन्न विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को भी अधिवक्ताओं ने संबंधित न्यायालय के कार्यों का पूर्ण बहिष्कार (Boycott) जारी रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला जज (District Judge) ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनने हेतु सहमति प्रदान की है, जिसके उपरांत मंगलवार को बार सभागार (Bar Hall) में एक महत्वपूर्ण बैठक (Meeting) आयोजित की जाएगी।

Nainital Court News 20 April 2026 Nainital Advocates Boycott Judges (Congressi Demands Action Against Congress Leader 3 Teacher Organizations on the Path of Agitationनैनीताल बार एसोसिएशन (Nainital Bar Association) के अध्यक्ष अरुण बिष्ट (Arun Bisht) ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा हेतु यह विरोध (Protest) तब तक जारी रहेगा जब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकलता। बार के सचिव संजय सुयाल (Sanjay Suyal) ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार की वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो इस प्रकरण को उच्च न्यायालय (High Court) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता भानु प्रताप मौनी की माता के निधन पर आयोजित शोकसभा के कारण भी सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे।


सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक की अपील उच्च न्यायालय ने की खारिज

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2026। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी (Haldwani) की लामाचौड़ श्रमिक संविदा सहकारी समिति लिमिटेड सहित कई अन्य समितियों द्वारा दायर विशेष अपील (Special Appeal) को आधारहीन पाते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ (Division Bench) ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब समितियों को दिए गए नोटिस की जांच अभी प्रक्रियाधीन है, तब ऐसी स्थिति में अपील पर सुनवाई का कोई विधिक आधार नहीं बनता।

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विदित हो कि लामाचौड़, कोशिया कुटोली और नैनीताल रेशम सहकारी समिति सहित कई अन्य संस्थाओं ने अपील में कहा था कि 10 मार्च 2026 को प्रदेश की सभी सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किंतु रजिस्ट्रार कॉपरेटिव (Registrar Cooperative) द्वारा उनके यहाँ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार (State Government) ने न्यायालय में पक्ष रखा कि इन समितियों को नोटिस दिए गए हैं जिनकी जांच वर्तमान में गतिमान है, इसी कारण चुनाव कार्यक्रम की तिथि घोषित नहीं की गई है। न्यायालय ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए समितियों की याचिका को खारिज कर दिया।


मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे मेरिट से हटाए गए दो अभ्यर्थी

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2026। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पीसीएस जे (PCS-J) की मुख्य परीक्षा (Main Examination) में सम्मिलित होने के लिए दो महिला अभ्यर्थियों को अंतरिम अनुमति (Interim Permission) प्रदान की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अंशुका भंडारी और अनुश्री खत्री की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्होंने 31 अगस्त 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination) उत्तीर्ण कर ली थी और मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भी जमा कर दिया था। किंतु, प्रारंभिक परीक्षा के कुछ विवादित प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के उपरांत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने उन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची से हटा दिया। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के विभिन्न न्यायदृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए दोनों महिला अभ्यर्थियों को मंगलवार से प्रारंभ हो रही मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

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