नैनीताल नगर पालिका: निविदा की कठोर शर्तों में हाईकोर्ट से बड़ी ढील

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2026 (Relief from HC For Tender Conditions)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल नगर पालिका परिषद (Nainital Municipal Council) द्वारा पर्यटन शुल्क वसूली के लिए जारी निविदा (Tender) की शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात अब बाहरी राज्यों या अन्य विभागों के अनुभव वाले निविदादाता (Bidders) भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने नगर पालिका द्वारा अनुभव की शर्त में ढील दिए जाने के बयान के आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया है।

Relief from HC For Tender Conditionsप्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल नगर पालिका ने आगामी वर्ष के लिए पर्यटन शुल्क वसूली हेतु एक निविदा सूचना जारी की थी, जिसके खंड 14 (Clause 14) को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि निविदा में ‘पहाड़ी राज्यों के स्थानीय निकाय’ से ही तीन वर्ष के अनुभव की शर्त केवल कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए रखी गई है। याचिका में कहा गया था कि मसूरी और नैनीताल के अतिरिक्त अब कहीं भी प्रवेश शुल्क वसूली की व्यवस्था शेष नहीं है, ऐसे में इस शर्त के कारण प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

न्यायालय में नगर पालिका ने दी शर्तों में ढील

मामले की सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पटनी ने कार्यकारी अधिकारी रोहिताश शर्मा द्वारा दाखिल पूरक हलफनामा (Supplementary Affidavit) प्रस्तुत किया। नगर पालिका ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि निविदा की शर्तों को अब और अधिक व्यापक बना दिया गया है।

  • तीन वर्ष की शर्त में राहत: अब किसी भी बोलीदाता को केवल इस आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा कि उसके पास किसी पहाड़ी राज्य के स्थानीय निकाय का ही तीन वर्ष का अनुभव नहीं है।

  • दो करोड़ की शर्त यथावत: हालांकि, दूसरी शर्त जिसमें किसी एक वर्ष में 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के संबंधित कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है, वह यथावत बनी रहेगी।

याचिकाकर्ता ने जताई सहमति और याचिका निस्तारित

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने नगर पालिका द्वारा दी गई इस छूट पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिषद के इस रुख के पश्चात अब उनकी मूल शिकायत का समाधान हो गया है। न्यायालय ने नगर पालिका के इस बयान को रिकॉर्ड (Record) पर लेते हुए रिट याचिका (Writ Petition) का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय से अब पर्यटन शुल्क वसूली की निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है, जिससे नगर पालिका के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।

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इस न्यायिक निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकारी निविदाओं में ऐसी शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करती हों। अब अन्य अनुभवी फर्में भी नैनीताल में पर्यटन शुल्क वसूली के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकेंगी।

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