उत्तराखंड सरकार से राज्य वासियों को बड़ी राहत, चिकित्सा सेवाओं की दरों में की गयी बड़ी कमी, हर वर्ष भी नहीं बढ़ेंगी दरें

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नवीन समाचार, देहरादून, 6 जुलाई 2024 (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)। सामाान्यतया कोई भी कीमत या शुल्क बढ़ने के बाद घटता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य वासियों को चिकित्सा सेवाओं की दरों में कमी करके बड़ी राहत दे दी है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने चिकित्सा सेवा रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम किए जाने संबंधित स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है।

संसदीय कार्य व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम लेकर पैसों की मांग,  मंत्रीजी ने पुलिस के पास दर्ज कराई FIR – Uttarakhand Kesariऐसे में अब उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी और आईपीडी यानी बाहरी व आंतरिक रोगी के रूप में पंजीकरण यानी पर्ची की दरों और एंबुलेंस सहित अन्य विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिये कम शुल्क चुकाना होगा। माना जा रहा है कि नयी दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक संसाधनों के चलते पर्वतीय जिलों में आम जनता, राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इस कारण राज्य सरकार ने विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की दरों को कम किये जाने का निर्णय लिया है।

यह होंगी घटी दरें

अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी यानी बाहरी मरीजों से पर्ची बनाने का शुल्क 13 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये की जगह 10 रुपये तथा जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रुपये की जगह 20 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आईपीडी यानी आंतरिक रोगियों के लिये अभी तक 17 रुपये लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रुपये की जगह 25 रुपये, और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया गया है।

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एंबुलेंस की दरें भी घटीं (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)

(UK-Reduction in User Charges of Medical Services) नए हाथों में 108 एंबुलेंस: पहाड़ सी चुनौतियां के लिए कितना तैयार है 'कैंप'  - News18 हिंदीयही नहीं, विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 5 किलोमीटर तक की दूरी के 315 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है। इसे कम करते हुए 5 किलोमीटर तक 200 रुपये न्यूनतम और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

यह भी तय किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय की ओर से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य में यूजर चार्जेज यानी चिकित्सा सेवाओं की दरों में हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं की जाएगी। इसके विपरीत आम जनमानस और रोगियों के हित में तीन वर्ष के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। (UK-Reduction in User Charges of Medical Services)

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