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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दोषियों को राहत नहीं, उपपा अध्यक्ष की गिरफ्तारी व मेडिकल वेस्ट मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2026 (UK High Court-Ankita News 20 July 2026)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट (High Court) में चर्चित अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) हत्याकांड के आरोपियों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

UK High Court-Ankita News 20 July 2026 अंकिता भंडारी केस में बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार|Ankita Bhandari  Murder Caseगौरतलब है कि इस मामले में आरोपी पुलकित आर्या (Pulkit Arya) और सौरभ भास्कर (Saurabh Bhaskar) को निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों दोषियों ने इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका भी दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी (Ravindra Maithani) और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह (Siddharth Sah) की खंडपीठ ने दोनों दोषियों को कोई राहत नहीं दी तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी।

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सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि दोषियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर अपील (Memo of Appeal) की प्रति उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में वे यह भी नहीं जान पा रहे थे कि बचाव पक्ष ने किन तथ्यों के आधार पर अपील और जमानत याचिका दायर की है, जिससे प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखना संभव नहीं हो पा रहा था। इस पर न्यायालय के निर्देश के बाद सोमवार को पीड़ित पक्ष को अपील की प्रति उपलब्ध करा दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

हाईकोर्ट ने मेडिकल वेस्ट मामले में राज्य सरकार और पीसीबी से एक सप्ताह में अतिरिक्त शपथपत्र व जांच रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट (High Court) में पिथौरागढ़ (Pithoragarh) जिले के अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट खुले में नदी-नालों, गड्ढों तथा नगर पालिका के कूड़ेदानों में डाले जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने राज्य सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board-PCB) को एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने पीसीबी से मेडिकल वेस्ट की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।

सोमवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। इस पर पीसीबी की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निस्तारण संबंधी जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी।

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उपपा अध्यक्ष प्रभात ध्यानी की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आज मांगा जवाब

उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट (High Court) ने उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (Uttarakhand Parivartan Party-UPP) के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी (Prabhat Dhyani) को 19 जुलाई की शाम ऋषिकेश (Rishikesh) रेलवे स्टेशन से पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में राज्य सरकार से मंगलवार (आज) जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी (Ravindra Maithani) और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह (Siddharth Sah) की खंडपीठ में हुई।

याचिका पार्टी के केंद्रीय सचिव लालमणि (Lalmani) की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रभात ध्यानी दिल्ली (Delhi) में सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ऋषिकेश से रवाना हो रहे थे। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा की थी। इसके बाद उन्हें ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनका कोई पता नहीं चलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि सोमवार को उन्हें रिहा कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि किसी वयस्क व्यक्ति को बिना उचित कारण रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे स्वास्थ्य जांच के लिए भी गए हुए थे तथा बिना किसी वैधानिक आधार के उन्हें हिरासत में लेना कानून के विरुद्ध है।

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