नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2026 (Nainital-Husband-Wife Land Fraud)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद की भीमताल (Bhimtal) कोतवाली में मेहरागांव (Mehra Gaon) स्थित भूमि का सौदा कर 1.10 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में एक पति-पत्नी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार हल्द्वानी (Haldwani) के गौजाजाली बिचली (Gaujajali Bichli) पुरानी आईटीआई बरेली रोड निवासी कमल जोशी (Kamal Joshi) ने भीमताल कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।
पहले उधार लिए 70 लाख, फिर भूमि खरीदने का दिया प्रस्ताव
शिकायत में कहा गया है कि ग्राम रामड़ी आनसिंह, फतेहपुर (Ramri An Singh, Fatehpur) निवासी तथा वर्तमान में विश्वकुलम मेहरागांव निवासी दिनेश चंद्र पांडे (Dinesh Chandra Pandey) और उनकी पत्नी विमला पांडे (Vimla Pandey) ने वर्ष 2021 में उनके पिता अमरनाथ जोशी (Amarnath Joshi) से लगभग 70 लाख रुपये उधार लिए थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह राशि वापस नहीं की गई। बाद में दोनों ने कारोबार में नुकसान होने की बात कहकर पुनः धनराशि की मांग की, लेकिन मना किए जाने पर उन्होंने मेहरागांव स्थित अपनी भूमि खरीदने का प्रस्ताव रखा।
भूमि पहले से बंधक होने का आरोप
शिकायत के अनुसार आरोपित दंपती ने उक्त भूमि का मूल्य 1.18 करोड़ रुपये बताया, जिसके बाद अमरनाथ जोशी ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।
बाद में जब भूमि की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि संबंधित भूमि पहले से ही बंधक (Mortgage) है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद आरोपितों ने न तो भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित किया और न ही ली गई धनराशि वापस की।
पुलिस ने शुरू की जांच
भीमताल के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव (Rajesh Kumar Yadav) ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनेश चंद्र पांडे और विमला पांडे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगी। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक आरोपितों को विधिक दृष्टि से दोषी नहीं माना जाता।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















