नवीन समाचार, नैनीताल, 16 दिसंबर 2024 (Court acquitted Accused Sentenced Imprisonment)। जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने एनआई एक्ट यानी परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के एक आरोपित की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त घोषित किया है। यह अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा 20 जुलाई 2023 को पारित दोषसिद्धि निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की थी, जिसमें आरोपित को डेढ़ वर्ष के साधारण कारावास और 15,20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
यह था मामला (Court acquitted Accused Sentenced Imprisonment)
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी सुमित पंत ने आरोपित युगल पंत पर आरोप लगाया था कि आरोपित ने उनसे मित्रता और विश्वास के आधार पर 15 लाख रुपये उधार लिए थे। उधार की गई राशि लौटाने के लिए आरोपित ने चेक दिया, जो 12 जून 2019 को अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया। ऐसी स्थिति में सुमित ने परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज कराया।
सत्र न्यायालय ने बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष जोशी की मजबूत पैरवी के आधार पर पाया कि परिवादी के दावों में साक्ष्य का अभाव है। आरोपित का हस्ताक्षरित चेक तो मौजूद था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि 15 लाख रुपये की राशि वास्तव में उधार दी गई थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुए दोषसिद्धि का निर्णय सुनाया था, जो तथ्य और विधि दोनों आधारों पर गलत है। और इस आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपित युगल पंत को दोषमुक्त करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के दोषसिद्धि निर्णय को निरस्त कर दिया। (Court acquitted Accused Sentenced Imprisonment)
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‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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