रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में संवेदनहीनता पड़ी भारी, दो महिला पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसएसपी ने किया निलंबित

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नवीन समाचार, रुद्रपुर, 8 मई 2026 (Rudrapur Minor Rape Case-2 Suspend)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद अंतर्गत रुद्रपुर (Rudrapur) में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म (Rape) के जघन्य मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनहीनता पर दो महिला पुलिसकर्मियों पर बड़ी गाज गिरी है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police – SSP) ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में दो महिला पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। प्रशासन का यह कड़ा रुख स्पष्ट संदेश देता है कि महिला एवं बाल अपराधों के प्रति किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

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Rudrapur Minor Rape Case-2 Suspend (Former PolicePersonal Lady Case Registered Court)
प्रतीकात्मक चित्र

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय गणपति (Ajay Ganpati) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में महिला मुख्य आरक्षी (Female Head Constable) पायल आर्या और महिला आरक्षी (Female Constable) मंजू आर्या की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि पीड़ित पक्ष द्वारा बार-बार सहायता की गुहार लगाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई।

बहला-फुसलाकर ले गया था युवक, चिकित्सकीय परीक्षण में हुई पुष्टि

मामले के अनुसार, रुद्रपुर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत (Complaint) देते हुए अवगत कराया था कि विगत 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पीलीभीत (Pilibhit) निवासी एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। यद्यपि पीलीभीत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी को बिलसंडा (Bilsanda) थाना क्षेत्र से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था, किंतु मुख्य समस्या इसके उपरांत उत्पन्न हुई। मई माह के प्रथम सप्ताह में जब किशोरी की शारीरिक स्थिति बिगड़ी और उसका चिकित्सकीय परीक्षण (Medical Examination) कराया गया, तो वह गर्भवती (Pregnant) पाई गई।

कार्यालयों के चक्कर काटती रही मां, एसएसपी ने लिया संज्ञान

अपनी पुत्री के साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध पीड़िता की माता न्याय के लिए रुद्रपुर कोतवाली (Kotwali), पंतनगर (Pantnagar) कोतवाली और महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desk) के निरंतर चक्कर काटती रही। आरोप है कि वहां तैनात कर्मियों ने मामले में कोई ठोस विधिक कार्यवाही (Legal Action) सुनिश्चित नहीं की। अंततः निराश होकर पीड़ित पक्ष ने एसएसपी (SSP) कार्यालय में उपस्थित होकर न्याय की प्रार्थना की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब एसएसपी ने विवरण लिया, तो पुलिस की शिथिलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई।

क्षेत्राधिकारी को सौंपी जांच, सात दिन में मांगी रिपोर्ट

एसएसपी अजय गणपति ने निलंबन की कार्यवाही के साथ ही इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। क्षेत्राधिकारी (Circle Officer) डीआर वर्मा को जांच अधिकारी (Inquiry Officer) नियुक्त करते हुए सात दिवस के भीतर प्रारंभिक आख्या (Preliminary Report) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने दो-टूक कहा कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में किसी भी प्रकार की उदासीनता असहनीय है और प्रत्येक पीड़ित को समयबद्ध न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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आरोपित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ

पुलिस ने अब इस मामले में पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत अभियोग (Case) पंजीकृत कर आरोपित की गिरफ्तारी हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस महकमे के भीतर संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है। अधिकारियों ने जनपद के समस्त थानों को ऐसे मामलों में बिना किसी विलंब के विधिक कदम उठाने की चेतावनी दी है।

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