1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ीं फीस; जानिए नई दरें, नियम और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 26 जून 2026 (Getting Passport will Be Costlier)। नई दिल्ली (New Delhi) से देश-विदेश की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने लगभग 14 वर्ष बाद पासपोर्ट (Passport) से संबंधित शुल्क में व्यापक संशोधन किया है। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs-MEA) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके साथ ही पासपोर्ट, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (Police Clearance Certificate-PCC), खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः निर्गमन तथा अन्य यात्रा दस्तावेजों की फीस में भी बदलाव किया गया है।

Getting Passport will Be Costlier Passport fees hiked: जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा! सरकार ने बढ़ाई फीस,  जानिए नए रेट और नियम | Moneycontrol Hindiयह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब विदेश मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा का दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) का अंतिम प्रमाण। ऐसे में पासपोर्ट को लेकर लोगों के बीच फैली कई भ्रांतियों पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है।

14 वर्ष बाद बदली पासपोर्ट फीस, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए 36 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति तत्काल (Tatkaal) योजना के तहत पासपोर्ट बनवाता है तो अब उसे 5,000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि अभी तक यह शुल्क 3,500 रुपये था।

इसी प्रकार 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। नई शुल्क संरचना 1 जुलाई 2026 अथवा उसके बाद जमा किए जाने वाले सभी नए आवेदनों पर लागू होगी।

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खोया या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट बनवाना भी होगा महंगा

यदि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है अथवा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पुनः पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के पुनः निर्गमन के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 7,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल श्रेणी में 8,500 रुपये देने होंगे।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 36 पृष्ठ वाले नए अथवा पुनः जारी होने वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,750 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 4,250 रुपये होगी। यदि नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये तथा तत्काल में 6,750 रुपये शुल्क देना होगा।

पुलिस क्लीयरेंस से लेकर अन्य प्रमाणपत्रों की फीस भी बदली

सरकार ने केवल पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कई अन्य सेवाओं की फीस में भी संशोधन किया है।

  • पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट (Surrender Certificate), ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (Global Entry Program) सत्यापन तथा अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए भारत में 750 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। विदेश में इसके लिए 40 अमेरिकी डॉलर (USD) लिए जाएंगे।

  • पहचान प्रमाणपत्र (Certificate of Identity) की फीस भारत में 1,000 रुपये तथा विदेश में 50 अमेरिकी डॉलर होगी।
  • भारत में आपातकालीन यात्रा प्रमाणपत्र (Emergency Certificate) पहले की तरह निःशुल्क जारी किया जाएगा, जबकि विदेशों में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर शुल्क देना होगा।

पासपोर्ट क्या है और क्या नहीं?

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा की अनुमति देना और विदेशी देशों में भारतीय नागरिक की पहचान स्थापित करना है। यह भारतीय नागरिकता का अंतिम अथवा एकमात्र प्रमाणपत्र नहीं माना जाता।

भारतीय नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) और उससे संबंधित वैधानिक अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार आधार (Aadhaar), पैन (PAN) और मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) भी अपने-अपने उद्देश्य के लिए अलग-अलग दस्तावेज हैं और प्रत्येक का कानूनी उपयोग अलग है।

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पासपोर्ट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता?

नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) अथवा अन्य पहचान प्रमाण।
  • निवास प्रमाणपत्र।
  • जन्मतिथि का प्रमाण।
  • पैन कार्ड (PAN) अथवा अन्य पहचान दस्तावेज (जहां आवश्यक हो)।
  • निर्धारित श्रेणी के अनुसार अन्य सहायक दस्तावेज।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने का प्रमाण।

पासपोर्ट आवेदन के बाद अधिकांश मामलों में पुलिस सत्यापन भी कराया जाता है। यदि आवेदन में दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है। तत्काल योजना में कुछ मामलों में पहले पासपोर्ट जारी कर बाद में पुलिस सत्यापन भी किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन से आसान हुई प्रक्रिया

विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) प्रणाली के माध्यम से अब अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। आवेदक घर बैठे आवेदन पत्र भर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra-PSK) अथवा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में समय लेकर बायोमेट्रिक एवं दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क वृद्धि से पासपोर्ट सेवाओं की लागत और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी, हालांकि विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, रोजगार तथा तीर्थयात्रा की योजना बना रहे लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा।

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