नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जुलाई 2026 (Youth from UP Rapes Lady from Nainital)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर की एक युवती ने की उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर (Bijnor) जनपद के एक युवक पर शिकायत पर दुष्कर्म करने और उसके परिजनों पर उसका साथ देने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर चार व्यक्तियों के विरुद्ध दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जबरन धनराशि वसूलने तथा जान से मारने की धमकी देने सहित गंभीर आरोपों में अभियोग दर्ज किया गया है। न्यायालय (Court) के आदेश के बाद पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्रकरण ने अंतरराज्यीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है और अब पुलिस आरोपों की सत्यता की जांच में जुटी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल निवासी एक युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि बिजनौर जनपद की धामपुर (Dhampur) तहसील निवासी पीयूष श्रीवास्तव (Piyush Srivastava) ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धोखाधड़ी कर उसका उत्पीड़न किया। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपित और उसके परिजनों ने उससे जबरन धनराशि वसूली तथा विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकियां दीं।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ अभियोग
प्रकरण में न्यायालय के निर्देश मिलने के बाद तल्लीताल (Tallital) कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीकृत किया। पुलिस के अनुसार यह प्रकरण लगभग दो वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसकी परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है।
तल्लीताल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (Station House Officer-SHO) हरपाल सिंह (Harpal Singh) ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पीयूष श्रीवास्तव, उसके पिता गिरीश श्रीवास्तव (Girish Srivastava), माता साधना श्रीवास्तव (Sadhana Srivastava) तथा वीरेंद्र चौधरी (Virendra Chaudhary) के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है।
कई गंभीर धाराओं में पंजीकृत हुआ मामला
पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी), 504 (जानबूझकर अपमान) तथा 506 (आपराधिक धमकी) सहित भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 308(2) के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में मामले की विवेचना की जा रही है तथा शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि प्रकरण न्यायालय के आदेश पर पंजीकृत किया गया है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी भी आरोपित के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और जांच प्रक्रिया जारी है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

























