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September 8, 2024

10 मिनट के अंदर बनभूलपुरा हिंसा में मरे लोगों की विधवाओं को स्वीकृत हुई विधवा पेंशन

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Widow Pension approved to widows of Banbhulpura

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 फरवरी 2024 (Widow Pension approved to widows of Banbhulpura)। नैनीताल जिला प्रशासन ने आज बनभूलपुरा में गत दिनों हुई हिंसा में विधवा हुई तीन महिलाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत कर दी है।

Widow Pension approved to widows of Banbhulpuraइस बारे में जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से बताया गया है कि जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में मृतकों की पत्नियों को निराश्रित विधवा पेशन का लाभ दिलाये जाने हेतु तीनों मृतकों के परिवारों से पेंशन हेतु प्रपत्र प्राप्त कर स्वयं राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र जारी कराते हुये मात्र 10 मिनट में ऑनलाइन विधवा पेंशन का आवेदन करते हुये सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विधवा पेंशन का अनुमोदन कराया गया।

तीनों को मार्च 2024 की पेंशन धनराशि माह अप्रेल 2024 से प्रतिमाह रुपये 1500 उनके बैंक खाते में हस्तानान्तरित होगी। जिन्हें धनराशि स्वीकृति की गयी है, उनमें 1. नसीमा बेगम पत्नी मरहूम मोहम्मद इसरार निवासी गफूर बस्ती हल्द्वानी, 2. सिम्मी पत्नी मरहूम मोहम्मद जाहिद, निवासी गफूर बस्ती वार्ड नम्बर 24 हल्द्वानी व 3. रोशीना पत्नी मरहूम हाजी फईम, निवासी गाँधीनगर वार्ड 27 हल्द्वानी शामिल हैं। (Widow Pension approved to widows of Banbhulpura)

अब केवल ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर (Widow Pension approved to widows of Banbhulpura)

नैनीताल के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदत् की जाने वाले पेशन आवेदन 1 अप्रेल, 2024 से विभागीय वेबसाईट https://ssp.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन प्राप्त हो रहे हैं। ऑफलाईन कोई भी आवेदन नही लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन होने से पेंशन के पात्र व्यक्तियों को ब्लाक एवं तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक ऑन लाईन आवेदनों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के 3852 व दिव्यांग पेंशन के 178 आवेदन पत्रों पर अनुमोदन करते हुये प्रतिमाह पेंशन धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा जिनके परिवार की की मासिक आय रुपये 4000 से अधिक नहीं है, पुत्र, पौत्र बालिग भी हैं, तो पति-पत्नी दोनों पेंशन की पात्रता रखते हैं। पेंशन के पात्र व्यक्ति समीपस्थ सीएससी से आपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते है। पेशनरों को उनके दिये गये मोबाईल नम्बरों पर आवेदन पत्र की स्थिति की एसएमएस से जानकारी दी जाती है। (Widow Pension approved to widows of Banbhulpura)

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