हाईकोर्ट से नरेश पांडे को झटका, समझौता और सुरक्षा संबंधी याचिकाएं खारिज, पुलिस की ब्लैकमेलिंग रैकेट जांच पर भी नजर

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मई 2026 (Setback for Naresh Pandey from HC)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने भवाली (Bhowali) व्यापार मंडल के कथित अध्यक्ष नरेश पांडे (Naresh Pandey) से जुड़े चर्चित यौन शोषण प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए पीड़ित युवती द्वारा दायर समझौता संबंधी याचिका तथा नरेश पांडे की सुरक्षा उपलब्ध कराने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Justice Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी को युवती की मूल प्राथमिकी की गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

(Setback for Naresh Pandey from HC) Naresh Pandey on Reels | Facebookयह मामला बीते कुछ दिनों से पूरे कुमाऊं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक ओर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर कथित ब्लैकमेलिंग रैकेट, वीडियो बनाकर दबाव बनाने और महिलाओं को माध्यम बनाकर लोगों को फंसाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। जबकि दूसरी ओर युवती बेहद गंभीर आरोप लगाने के बाद आरोपित से समझौते और अन्य लोगों पर उकसाने जैसे आरोप भी लगा रहीं है। 

छात्रसंघ चुनाव लड़ चुकी युवती ने दर्ज कराया था मुकदमा

प्रकरण के अनुसार भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ एक युवती, जो पूर्व में डीएसबी परिसर (DSB Campus) नैनीताल में छात्रसंघ चुनाव भी लड़ चुकी है, की शिकायत पर पुलिस ने मल्लीताल कोतवाली में अभियोग दर्ज किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि नरेश पांडे ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर नैनीताल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी थी।

हालांकि बाद में युवती ने मुकदमा वापस लेने का प्रयास करते हुए तल्लीताल थाने में तीन अन्य युवकों के खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज कराई। उसमें आरोप लगाया गया कि तीन युवकों ने उसकी आरोपित नरेश पांडे के साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर नरेश पांडे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया था।

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पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह की आशंका जताई

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब नैनीताल पुलिस ने नरेश पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी (Dr. Manjunath TC) ने बताया कि जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। एसएसपी के अनुसार पुलिस को आशंका है कि आरोपित के द्वारा महिलाओं को माध्यम बनाकर पुरुषों को कथित रूप से जाल में फंसाने और उनके वीडियो तैयार कर बाद में ब्लैकमेल करने का संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

पुलिस का दावा है कि ऐसे वीडियो के आधार पर संबंधित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर आर्थिक एवं मानसिक दबाव बनाया जाता था। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा क्या यह गतिविधि लंबे समय से संचालित हो रही थी।

अग्रिम जमानत पर भी टिकी निगाहें

उल्लेखनीय है कि आरोपित नरेश पांडे ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है। इस याचिका पर शुक्रवार 29 मई को सुनवाई होने की संभावना है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट द्वारा समझौता एवं सुरक्षा संबंधी याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब निचली अदालत में अग्रिम जमानत पर होने वाली सुनवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं गंभीर आरोप लगाकर समझौते की ओर बढ़ रही शिकायतकर्ता युवती भी मुश्किल में आ सकती है। 

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा

देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल की ओर से इनकार के बावजूद भवाली व्यापार मंडल के कथित अध्यक्ष होने के कारण यह मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की ओर से कथित ब्लैकमेलिंग रैकेट की जांच की बात सामने आने के बाद मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल डेटा तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

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