दुष्कर्म के आरोपित को जमानत, मोदी भवन विवाद, न्यायमूर्ति नैथानी की सेवानिवृत्ति, विर्क को पदोन्नत व अवकाश में बदलाव

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मई 2026 (Nainital High Court News 26 May 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई हुई। एक ओर शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को जमानत दी गई, वहीं मसूरी (Mussoorie) स्थित चर्चित मोदी भवन पार्ट-टू (Modi Bhawan Part-II) संपत्ति विवाद मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमा निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति आशीष नैथानी (Justice Ashish Naithani) की आगामी सेवानिवृत्ति और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता जगजीत सिंह विर्क (Jagjit Singh Virk) को अपर महाधिवक्ता बनाए जाने सहित न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए हैं।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में आरोपित को जमानत

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने शादी का झूठा आश्वासन देकर दुष्कर्म करने के आरोपित गुरमीत सिंह उर्फ गैरी (Gurmeet Singh alias Gary) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

मामले के अनुसार आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके विरुद्ध देहरादून (Dehradun) के रायवाला (Raiwala) थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और वह 18 मार्च 2026 से जेल में बंद था।

दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि मोहाली (Mohali), पंजाब निवासी आरोपी और पीड़िता की मुलाकात जून 2023 में एक सत्संग कार्यक्रम में हुई थी। बाद में आरोपी ने धार्मिक आस्था और विवाह का भरोसा देकर महिला के साथ कई बार संबंध बनाए। शिकायत में यह भी कहा गया कि विवाह का दबाव बनाने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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मसूरी के मोदी भवन विवाद में आपराधिक मुकदमा निरस्त

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Justice Rakesh Thapliyal) की एकलपीठ ने मसूरी स्थित मोदी भवन पार्ट-टू विवाद मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया।

मसूरी निवासी अजय कुमार सीकरी (Ajay Kumar Sikri) ने याचिका दायर कर कहा था कि उन पर भवन में तोड़फोड़, कब्जा और चोरी के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मामला मूल रूप से दीवानी (सिविल) प्रकृति का है और संबंधित विवाद देहरादून तथा मसूरी की अदालतों में पहले से विचाराधीन है।

याचिका में कहा गया कि ऐसे में उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा बनता ही नहीं है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी का 3 जून को होगा विदाई समारोह

(Nainital High Court News 26 May 2026 श्री आशीष नैथानी | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | भारतउत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर 3 जून 2026 को फुल कोर्ट रेफरेंस (Full Court Reference) आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश की अदालत में अपराह्न 3:30 बजे होगा।

महानिबंधक योगेश कुमार गुप्ता (Yogesh Kumar Gupta) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति नैथानी ने 29 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से अपना करियर शुरू किया था। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उन्होंने राज्य न्यायपालिका में सेवा जारी रखी। वर्ष 2011 में वह जिला न्यायाधीश बने और जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पूर्व वह उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

जगजीत सिंह विर्क बने अपर महाधिवक्ता

उत्तराखंड शासन के न्याय अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्यपाल ने उप महाधिवक्ता जगजीत सिंह विर्क को पदोन्नत कर अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख सचिव अमित कुमार सिरोही (Amit Kumar Sirohi) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह एक व्यावसायिक आबंधन (Professional Engagement) होगा, न कि सिविल पद पर नियुक्ति। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पैरवी या कानूनी परामर्श नहीं देंगे।

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ईद-उल-जुहा अवकाश में बदलाव

उच्च न्यायालय ने ईद-उल-जुहा (Eid-ul-Zuha) के अवसर पर घोषित अवकाश में भी संशोधन किया है। अब 27 मई के स्थान पर 28 मई 2026 को न्यायालयों में अवकाश रहेगा। इसके अनुसार 27 मई को उच्च न्यायालय और राज्य की जिला न्यायपालिका में सामान्य कार्य होगा।

यह अधिसूचना भी रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी की गई है और इसकी प्रतियां सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार तथा जिला न्यायालयों को भेजी गई हैं।

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