खैरना की युवती को बहला-फुसलाकर ले गए दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज, धर्म परिवर्तन कर कलमा पढ़ने का दबाव बनाता था…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मई 2026 (Khairna-Bail Plea of Muslim Rejected)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय ने भवाली (Bhowali) थाना क्षेत्र की एक युवती को बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले जाने, दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर दबाव बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने के बिजनौर निवासी आरोपित सुहैल (Suhail) की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) की अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि आरोप महिला की निजता, सामाजिक गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं।

मामले में अदालत ने यह भी माना कि आरोपित को जमानत मिलने पर पीड़िता और उसके परिवार को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

खैरना से कर्नाटक और फिर दिल्ली व बिजनौर तक ले जाने का आरोप

अभियोजन के अनुसार 14 फरवरी 2026 को भवाली थाने में खैरना-गरमपानी (Khairna-Garampani) क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री घर से लापता है। परिजनों को जानकारी मिली कि खैरना क्षेत्र में मेहंदी हसन बारबर की दुकान में कार्य करने वाला युवक सुहैल युवती को अपने साथ बिजनौर (Bijnor) ले गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रारंभ में युवती घर लौटने की बात कर रही थी, लेकिन आरोपित उसे वापस नहीं आने दे रहा था और फोन पर धमकी भी दे रहा था।

Khairna-Bail Plea of Muslim Rejectedपरिजनों ने आरोप लगाया कि युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जा रहा था। बाद में युवती से संपर्क होने पर कथित धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस से सहायता मांगी गई।

पुलिस ने बिजनौर से बरामद किया युवक और युवती

पीड़िता की माता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आरोपित जुलाई 2025 में उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि आरोपित युवती के साथ मारपीट करता था, पैसे की मांग करता था और शादी का स्पष्ट इरादा न रखते हुए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था।

विवेचना के दौरान खैरना चौकी पुलिस बिजनौर जनपद के नहटौर (Nehataur) क्षेत्र पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और गवाहों की सहायता से युवती और आरोपी को बरामद कर भवाली लाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपित युवती को बिजनौर में किराये के मकान में रखे हुए था।

कर्नाटक, दिल्ली और बिजनौर में रखने का आरोप

पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह आरोपित को तीन-चार वर्षों से जानती थी और दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क था। उस समय वह नाबालिग थी। युवती का आरोप है कि बालिग होने के बाद आरोपित उसके घर आया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपित उसे सबसे पहले कर्नाटक (Karnataka) राज्य ले गया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपित ने उसके नग्न वीडियो भी बनाए और उन्हें हटाने के नाम पर परिजनों से रुपये मांगने तथा दबाव बनाने का प्रयास किया। युवती के अनुसार आरोपित लगातार धर्म परिवर्तन कर कलमा पढ़ने का दबाव बनाता था। बाद में उसे दिल्ली (Delhi) और फिर बिजनौर ले जाया गया। उसने कई बार घर लौटने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित ने उसे वापस नहीं आने दिया।

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धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत गंभीर धाराएं शामिल

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के साथ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (Uttarakhand Freedom of Religion Act) के तहत भी मुकदमा दर्ज है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं और मामले में पीड़िता की सुरक्षा तथा निष्पक्ष जांच को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसके बाद न्यायालय ने आरोपित सुहैल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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