नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2026 (Haldwani-Ward 9 Election Cancelled)। हल्द्वानी (Haldwani) नगर निगम (Municipal Corporation) के वार्ड संख्या-9 तल्ली बमौरी (Talli Bamori) से निर्वाचित पार्षद (Councillor) राजेन्द्र सिंह जीना (Rajendra Singh Jeena) का निर्वाचन जिला न्यायालय (District Court) नैनीताल (Nainital) ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने माना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी द्वारा अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी का पूर्ण और सही प्रकटीकरण नहीं किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ न्यायालय ने वार्ड में पुनः चुनाव कराने के आदेश भी दिए हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और मतदाताओं के सूचना के अधिकार के दृष्टिकोण से यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या-9 तल्ली बमौरी से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) समर्थित प्रत्याशी गिरीश नैणवाल (Girish Nainwal) ने वर्ष 2024 के नगर निकाय चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि निर्वाचित प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह जीना ने अपने नामांकन पत्र और शपथपत्र में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी सही रूप से प्रस्तुत नहीं की, जिससे मतदाताओं को प्रत्याशी की वास्तविक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं मिल सकी।
चुनाव परिणाम से शुरू हुई कानूनी लड़ाई का हुआ निर्णायक अंत
याचिका में बताया गया कि चुनाव में राजेन्द्र सिंह जीना को 836 मत, जबकि गिरीश नैनवाल को 771 मत प्राप्त हुए थे। दोनों प्रत्याशियों के बीच मात्र 65 मतों का अंतर था। याची का तर्क था कि यदि मतदाताओं के समक्ष प्रत्याशी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी उपलब्ध होती तो चुनाव परिणाम भिन्न हो सकता था। न्यायालय ने इस पहलू को भी गंभीरता से विचार में लिया।
अधिवक्ता जयकृष्ण पाण्डेय के तर्क बने निर्णय का आधार
मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयकृष्ण पाण्डेय (Jai Krishna Pandey) ने अंतिम बहस के दौरान विभिन्न न्यायिक निर्णयों और निर्वाचन कानूनों के प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता को प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है तथा इस संबंध में अधूरी अथवा भ्रामक जानकारी निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है।
न्यायालय ने चुनाव याचिका संख्या-5 वर्ष 2025 में पारित अपने निर्णय में याची गिरीश नैनवाल की याचिका स्वीकार करते हुए राजेन्द्र सिंह जीना का निर्वाचन निरस्त कर दिया। न्यायालय ने साथ ही स्पष्ट किया कि वार्ड संख्या-9 के लिए पुनः निर्वाचन कराया जाए। निर्णय 19 जून 2026 को जिला जज (District Judge) नैनीताल द्वारा सुनाया गया।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संदेश
विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय भविष्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में देखा जाएगा। इससे प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र और शपथपत्र में दी जाने वाली सूचनाओं की सत्यता और पारदर्शिता को लेकर जवाबदेही और अधिक बढ़ेगी। साथ ही निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभिलेखों के परीक्षण की प्रक्रिया भी अधिक सतर्क और कठोर होने की संभावना है।
अब वार्ड संख्या-9 के मतदाताओं को पुनः अपने प्रतिनिधि के चयन का अवसर मिलेगा। राजनीतिक दलों और स्थानीय नागरिकों की निगाहें आगामी चुनाव कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















