नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जून 2026 (High Court Latest News 19 June 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद मुख्यालय से एक महत्वपूर्ण न्यायिक (Judicial) समाचार है। नैनीताल में यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान (Usman Khan) को उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court of Uttarakhand) से तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत से मुकदमे की प्रगति और ट्रायल की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय पूर्व में निर्धारित समय के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दे चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति आलोक मेहरा (Alok Mehra) की एकलपीठ में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपित की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इससे पूर्व उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने जमानत याचिका निरस्त करते हुए हल्द्वानी (Haldwani) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) को तीन माह के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे, किंतु अब तक सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
प्रमुख गवाहों के बयान पूरे होने का दिया गया तर्क
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से यह भी कहा गया कि मामले के प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब साक्ष्यों अथवा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। इस आधार पर जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
हालांकि न्यायालय ने इस स्तर पर कोई राहत देने से इनकार करते हुए ट्रायल न्यायालय से निर्धारित समयसीमा के भीतर मुकदमे की प्रगति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद होगी।
नगला मस्जिद प्रकरण में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश
नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GB Pant University of Agriculture and Technology), पंतनगर (Pantnagar) की भूमि पर नगला (Nagla) क्षेत्र में निर्मित मस्जिद को हटाने संबंधी विवाद पर दायर याचिका का निस्तारण करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) ने सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी (Masjid Committee) को निर्देश दिया कि वह दस दिनों के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना एक और प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। न्यायालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को उक्त प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर विधिसम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
निर्णय तक नहीं होगी कोई अग्रिम कार्रवाई
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लेता, तब तक मस्जिद को हटाने अथवा अन्य किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी और वर्तमान स्थिति यथावत रखी जाएगी। मामला विश्वविद्यालय की भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर समाधान की संभावना को देखते हुए संबंधित पक्षों को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने का अवसर प्रदान किया है। अब सभी की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन के आगामी निर्णय पर टिकी हैं।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (High Court Latest News 19 June 2026) :
High Court Latest News 19 June 2026, Uttarakhand News, Nainital News, High Court News, Legal News, Judiciary News, Bail Petition News, Crime News, Pantnagar News, University Land Dispute, Court Order News, Haldwani Court News, Law News, Hindi News, Uttarakhand High Court, Local News, Uttarakhand High Court Bail Petition Hearing, Usman Khan Sexual Exploitation Case Nainital, Haldwani Trial Court Status Report Case, Pantnagar University Land Dispute News, Nagla Mosque Committee Representation Case, High Court Status Quo Order Uttarakhand, Judicial Proceedings Nainital High Court, University Land Encroachment Legal Matter, #UttarakhandNews #NainitalNews #HighCourtNews #LegalNews #Judiciary #CourtOrder #Pantnagar #Haldwani #LawNews #HindiNews #NavinSamachar #UttarakhandHighCourt #LocalNews #Justice #BreakingNews

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।



























