नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2026 (Kathgodam 2023-Rape-Conversion Case)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में काठगोदाम (Kathgodam) थाना क्षेत्र से जुड़े नाबालिग प्रकरण में हल्द्वानी स्थित विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय ने तीन वर्ष पुराने गंभीर आरोपों के मामले में आरोपित सैफ खान को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, धमकी तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने संबंधी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा।
यह मामला विशेष सत्र परीक्षण संख्या 60/2023 से संबंधित है। न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपित के विरुद्ध लगाए गये गंभीर आरोपों के संबंध में अभियोजन के साक्ष्यों की पर्याप्तता पर न्यायालय का निष्कर्ष सामने आया है।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 60/2023 में हुई सुनवाई
मामले में ठोकर लाइनपार, कॉलटैक्स, थाना काठगोदाम, नैनीताल निवासी सैफ खान पुत्र सरताज खान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(द) और 506 के तहत अभियोग चलाया गया था। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 तथा उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(1) एवं 5(1) के तहत भी आरोप लगाए गये थे।
न्यायालय के आदेश के अनुसार घटना 8 जुलाई 2023 की बताई गई थी और मामले में 9 जुलाई 2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके अगले दिन 10 जुलाई 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया गया।
अभिलेखों के अनुसार आरोपित 11 जुलाई 2023 से 25 जून 2024 तक जेल में निरुद्ध रहा। इसके बाद 25 जून 2024 को उसे जमानत मिली थी।
धर्म परिवर्तन के लिए दबाव के आरोप भी नहीं हुए प्रमाणित
न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़िता के बयानों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। न्यायालय ने माना कि आरोपित ने पीड़िता को धर्म परिवर्तन की धमकी दी अथवा उसे जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला, यह तथ्य विश्वसनीय रूप से साबित नहीं हो सका।
न्यायालय के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित नहीं हुआ कि आरोपित ने पीड़िता को जबरन निकाह के लिए धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया था। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को संबंधित आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।
न्यायालय ने समग्र रूप से माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा। इसके परिणामस्वरूप विशेष सत्र परीक्षण में आरोपित सैफ खान को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने पैरवी की। न्यायालय का यह निर्णय इस सिद्धांत को भी रेखांकित करता है कि आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है और आरोपों को न्यायालय के समक्ष पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करना आवश्यक होता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।




















