नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2026 (Nainital Crime News 22 May 2026)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद में शुक्रवार को चर्चित आपराधिक मामलों में अदालत और पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण कार्रवाइयां सामने आयीं। भवाली के चर्चित व्यापारी नेता नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं होटल कर्मी की हत्या के मामले में दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दूसरी ओर रामनगर क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए दो शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार
नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने युवती से दुष्कर्म और लैंगिक शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भवाली के व्यापारी नेता नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है।
मामला थाना मल्लीताल में दर्ज अपराध संख्या 19/2026 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 69 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नरेश पांडे ने किशोरावस्था से विवाह का झांसा देकर उसका लैंगिक शोषण किया।
पॉक्सो की धाराएं लागू न होने पर अदालत ने माना याचिका विचारणीय
सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने उत्तराखंड संशोधन अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका को विचारणीय न मानने की दलील दी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय सुयाल और पंकज कुलौरा ने कहा कि प्रकरण उन धाराओं के अंतर्गत नहीं आता, जिनमें अग्रिम जमानत पर रोक है और मामले में पॉक्सो अधिनियम भी लागू नहीं किया गया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान चरण में केवल याचिका की स्वीकार्यता पर विचार किया जा रहा है, न कि मामले के गुण-दोष पर। न्यायालय ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(4) तथा उत्तराखंड संशोधन अधिनियम के प्रावधान इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर बाधक नहीं हैं।
इसके बाद अदालत ने याचिका को संधारणीय मानते हुए पंजीकृत करने के निर्देश दिए और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित थाने से विस्तृत आख्या तथा आरोपित का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई और आपत्ति दाखिल करने के लिए 26 मई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
होटल कर्मी हत्या मामले में दो आरोपितों की जमानत खारिज
नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने होटल कर्मी दिनेश उपाध्याय हत्या मामले में आरोपित रोहित सिंह बिष्ट और कमल सिंह बिष्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज है।
अभियोजन के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के देवलीखेत निवासी बाला दत्त उपाध्याय ने 27 अप्रैल 2026 को थाना तल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई दिनेश उपाध्याय 22 अप्रैल को रोहित बिष्ट के साथ नैनीताल घूमने गया था। बाद में उसकी मुलाकात कमल सिंह बिष्ट और एक अन्य रोहित बिष्ट से हुई, जिसके बाद उसका संपर्क टूट गया।
सीसीटीवी और कॉल डिटेल को अदालत ने माना महत्वपूर्ण
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मृतक आरोपितों के साथ दिखाई दे रहा है और घटना के बाद भी आरोपित होटल आते-जाते नजर आये। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी घटना से पहले और बाद में आरोपितों के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है।
अभियोजन के अनुसार कमल सिंह की निशानदेही पर मृतक का शव सड़क से लगभग 90 मीटर नीचे बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की गंभीर चोट को मृत्यु का कारण बताया गया, जिसे सामान्य गिरावट से संभव नहीं माना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
रामनगर में दो शातिर अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
नैनीताल पुलिस ने ‘ऑपरेशन प्रहार’ अभियान के तहत रामनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश पर गुण्डा अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत की गई।
पुलिस के अनुसार जिला बदर किए गए अभियुक्तों में केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी बाजपुर और इमरान पुत्र वकील निवासी फौजी कॉलोनी पूछड़ी रामनगर शामिल हैं।
चोरी और अवैध शराब तस्करी से जुड़े हैं मामले
पुलिस के अनुसार केवल सिंह के विरुद्ध चोरी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इमरान के खिलाफ अवैध शराब तस्करी से जुड़े अनेक मामले आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
रामनगर पुलिस दोनों अभियुक्तों को जनपद सीमा से बाहर प्रतापपुर बॉर्डर, काशीपुर तक छोड़कर आई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति छह माह के भीतर जनपद में प्रवेश करने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न्यायिक और पुलिस कार्रवाईयों पर बनी जनचर्चा
नैनीताल और रामनगर क्षेत्र में इन मामलों को लेकर व्यापक चर्चा बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नरेश पांडे मामले में अब अगली सुनवाई और पुलिस रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, जबकि हत्या प्रकरण में अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया है। वहीं जिला बदर की कार्रवाई को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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