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उत्तराखंड की महिला से शादी के बाद दूसरी शादी, अब पंचायत का अनोखा फैसला; पति तीन-तीन दिन दोनों पत्नियों के साथ रहेगा

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नवीन समाचार, रामपुर, 21 जुलाई 2026 (Husband will Live with 2 Wives 3 Day)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की एक महिला से विवाह करने वाले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रामपुर (Rampur) निवासी एक व्यक्ति के पारिवारिक विवाद में पंचायत ने अनोखा फैसला सुनाया है। पंचायत के लिखित समझौते के अनुसार पति सप्ताह में तीन दिन पहली पत्नी के साथ, तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि सप्ताह का सातवां दिन उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। साथ ही पहली पत्नी के भरण-पोषण के लिए नियमित आर्थिक सहायता देने की भी शर्त रखी गई है।

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Husband will Live with 2 Wives 3 Day रामपुर में पंचायत का पंचनामा: पति का शेड्यूल तय - 3 दिन पहली, 3 दिन दूसरी  पत्नी के साथ, रविवार आराम का दिन | rampur panchayat decision two wives 3-3  days sunday offमामला रामपुर जनपद के दढ़ियाल चौकी क्षेत्र का है, जहां पहली पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से पंचायत बुलाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।

उत्तराखंड की युवती से 14 वर्ष पहले हुई थी पहली शादी

प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का विवाह लगभग 14 वर्ष पहले उत्तराखंड की एक युवती से हुआ था। इस दंपति की दो बेटियां भी हैं। आरोप है कि करीब दस वर्ष बाद पुत्र की चाह में युवक ने पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी चार वर्षों में दो बेटियां हुईं।

शिकायत के अनुसार इसके बाद पति दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा और पहली पत्नी तथा उसके बच्चों की उपेक्षा करने लगा।

पुलिस तक पहुंचा मामला, फिर बैठी पंचायत

आर्थिक कठिनाइयों और उपेक्षा से परेशान पहली पत्नी ने दढ़ियाल पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि दोनों पक्षों के परिजन और स्थानीय गणमान्य लोग समझौते के लिए आगे आए। इसके बाद पंचायत आयोजित की गई।

कई घंटे चली चर्चा के बाद दोनों पक्षों की सहमति से लिखित समझौता तैयार किया गया।

ये तय हुईं प्रमुख शर्तें

समझौते के अनुसार—

  • पति सप्ताह में तीन दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा।

  • सप्ताह में तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा।
  • सातवां दिन पति अपनी इच्छा के अनुसार व्यतीत करेगा।
  • पहली पत्नी के घर प्रत्येक माह पूरा राशन पहुंचाना होगा।
  • पहली पत्नी के व्यक्तिगत खर्च के लिए प्रति सप्ताह 500 रुपये देने होंगे।
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समझौते के बाद पहली पत्नी ने पुलिस में अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया।

पुलिस ने क्या कहा?

दढ़ियाल चौकी प्रभारी बृजेश कुमार जायसवाल (Brijesh Kumar Jaiswal) ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से पारिवारिक एवं भरण-पोषण संबंधी विवाद का समझौता कराया गया है। लिखित सहमति के बाद मामला शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारित हो गया।

नोट: भारत में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी सामान्यतः अवैध मानी जाती है, जब तक कि संबंधित पक्ष किसी ऐसे व्यक्तिगत विधि (Personal Law) के अधीन न हों, जिसमें इसकी अनुमति हो। समाचार में पंचायत के समझौते का उल्लेख है, यह किसी न्यायालय का आदेश नहीं है।

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