हाईकोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी प्रावधान पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जुलाई 2026 (UK High Court News 23 July 2026)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट (High Court) ने नगर पालिका (Municipal Council) और नगर निगम (Municipal Corporation) क्षेत्रों में वर्ष 2002 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, याचिका में संबंधित वैधानिक प्रावधान को चुनौती दिए जाने के कारण महाधिवक्ता (Advocate General) को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
देहरादून की पहाड़ियों में अवैध निर्माण मामले में एमडीडीए सहित अन्य पक्षों से एक सप्ताह में जवाब तलब
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट ने देहरादून (Dehradun) जिले की पहाड़ियों की तलहटी (Foothills) में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (Mussoorie Dehradun Development Authority-MDDA), जैव विविधता बोर्ड (Biodiversity Board) तथा अन्य पक्षकारों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
यमुना वैली सड़क परियोजना में सात हजार पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट ने देहरादून जिले की यमुना वैली (Yamuna Valley) और दून घाटी (Doon Valley) के आसारोड़ी (Asarori)-झाझरा (Jhajra) क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए लगभग सात हजार पेड़ों के कटान से पर्यावरण, वन्यजीवों और प्राकृतिक जलस्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार तथा उत्तराखंड सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद होगी।
ओके होटल मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, सड़क के केंद्र से होगी पैमाइश
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट ने हल्द्वानी (Haldwani) के ओके होटल (OK Hotel) की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि होटल के कथित अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र (Road Centre Line) से की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर दिया। याचिकाकर्ता को आशंका थी कि सड़क के केंद्र के बजाय भवन के सामने वाले हिस्से से 12 मीटर तक तोड़फोड़ कराई जा सकती है। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैमाइश सड़क के केंद्र से ही की जाएगी।
ग्राम विकास लेखा संघ की वरिष्ठता संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने निस्तारित की
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) नगर में स्थित हाईकोर्ट ने ग्राम विकास लेखा संघ (Gram Vikas Lekha Sangh) द्वारा वरिष्ठता (Seniority) को लेकर दायर याचिका का निस्तारण कर दिया।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Pankaj Purohit) की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संघ ने 1 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) को चुनौती देने वाली अपनी मुख्य राहत संबंधी याचिका वापस ले ली। इसके बाद अदालत ने याचिका के उस हिस्से को निरस्त करते हुए शेष मांगों का भी निस्तारण कर दिया।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।


















