नाबालिग से दुष्कर्म और बच्चे के जन्म के मामले में साहिल की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 सितंबर 2026 (Nainital-Legal News 10 September 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (POCSO) न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर तोमर की न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित साहिल पुत्र नजीर हुसैन निवासी वार्ड संख्या-3 भवाली की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। आरोपित के विरुद्ध भवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 64 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत का आधार नहीं पाया।
डीएनए जांच रिपोर्ट भी आरोपित के विरुद्ध
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक-पॉक्सो सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपित के विरुद्ध नामजद अभियोग दर्ज कराया गया था। आरोपित पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हुई और बाद में बच्चे का जन्म हुआ। मामले में हुई डीएनए जांच की रिपोर्ट भी आरोपित के विरुद्ध आई है।
बचाव पक्ष की ओर से आरोपित को निर्दोष बताते हुए कहा गया कि उसे झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह तर्क भी दिया कि पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध बयान नहीं दिया और उसके बयानों से अभियोजन का मामला पुष्ट नहीं होता। इसी आधार पर दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।
पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों को माना महत्वपूर्ण
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मामले को गंभीर प्रकृति का माना। न्यायालय ने पीड़िता के बयान, डीएनए जांच रिपोर्ट तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपित को जमानत देने का उचित आधार नहीं पाया।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपित की पहली जमानत अर्जी पूर्व में गुण-दोष के आधार पर निरस्त की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने साहिल की दूसरी जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी।
अवतार सिंह हत्याकांड में अमन की जमानत पर पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब
उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल में हल्द्वानी-भवाली मार्ग पर चंदादेवी के पास कार में अवतार सिंह को उसकी पत्नी और उसके साथी ने कथित रूप से जिंदा जलाकर मारने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज की न्यायालय ने आरोपित अमन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से पूर्व में दिए निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है। मामले में आरोपित की ओर से अधिवक्ता अखिल कुमार साह ने जमानत के लिए पक्ष रखा, जबकि अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
नीलम और मनीष की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जांच दल गठित
न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्व आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने आरोपित नीलम और मनीष मिश्रा की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए एक जांच दल गठित किया है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को इस पहलू की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं कि जमानत की गारंटी देने वाली प्रतिमा उर्फ कमला देवी और उनके पिता प्रेम बल्लभ शर्मा ने न्यायालय के समक्ष बंधपत्र की 50 हजार रुपये की धनराशि के भुगतान के संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, नैनीताल के समक्ष मिथ्या शपथपत्र प्रस्तुत किया था या नहीं।
यदि जांच में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं।
15 अक्टूबर को होगी अगली कार्यवाही
न्यायालय ने आदेश में कहा है कि पूर्व आदेश के अनुपालन की आख्या अभी तक न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को पुनः अनुपालन के लिए भेजने और मामले को अगली कार्यवाही के लिए 15 अक्टूबर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं।
अवतार सिंह की मृत्यु से जुड़े इस प्रकरण में गंभीर धाराओं में अभियोग चल रहा है। जमानत की सुनवाई के साथ जांच, आरोपितों की उपस्थिति और साक्ष्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर न्यायालय की कार्यवाही जारी है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
