धर्मांतरण के जाल में उलझाकर युवतियों से लाखों की ठगी: नैनीताल पुलिस ने बहुचर्चित ‘एमडी’ को किया बंदी

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नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अप्रैल 2026 (Accused Arrested in Bhimtal Conversion)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) में धर्मांतरण (Religious Conversion) के विरुद्ध प्रदेश सरकार और नैनीताल पुलिस प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति (Zero Tolerance Policy) के अंतर्गत एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Senior Superintendent of Police – SSP) डॉ. मंजुनाथ टीसी (Dr. Manjunath TC) के निर्देशन में पुलिस ने बहुचर्चित भीमताल (Bhimtal) प्रकरण के मुख्य आरोपित मोहम्मद यूनुस उर्फ ‘एमडी’ (Mohammad Yunus alias MD) को बंदी बना लिया है। आरोपित अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर और विवाह का प्रलोभन देकर महिलाओं का शोषण करने तथा उन पर धर्म परिवर्तन (Conversion) हेतु दबाव बनाने का अपराधी है।

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(Accused Arrested in Bhimtal Conversionप्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित मोहम्मद यूनुस, निवासी कुँआताल, भीमताल (Bhimtal), छद्म नामों से महिलाओं से संपर्क स्थापित करता था। वह स्वयं को फोटोग्राफी (Photography), वीडियो शूट (Video Shoot) और ट्रेकिंग (Trekking) जैसे व्यवसायों से जुड़ा बताकर पहले महिलाओं का विश्वास जीतता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। वर्ष 2020 में एक युवती के संपर्क में आने के पश्चात आरोपित ने उससे मोबाईल फोन (Mobile Phone), कैमरा और लेंस जैसे महंगे उपकरणों पर लगभग 17 लाख रुपये व्यय कराए। विश्वास कायम होने के पश्चात उसने विवाह का झांसा देकर अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और अंततः धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया।

एसआईटी और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही

इस प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष जांच दल (Special Investigation Team – SIT) और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम गठित की गई थी। आरोपित ने अपनी गिरफ्तारी (Arrest) से बचने हेतु उच्च न्यायालय (High Court) की शरण भी ली, किंतु उसे वहां से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक अपराध (SP Crime) डॉ. जगदीश चंद्र (Dr. Jagdish Chandra) के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी (CO) भवाली (Bhowali) अंजना नेगी (Anjana Negi) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने निरंतर दबिश (Raid) जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप आज आरोपित को नैनीताल क्षेत्र से बंदी बना लिया गया।

न्यायिक हिरासत और कड़ा प्रशासनिक संदेश

बंदी बनाए गए आरोपित मोहम्मद यूनुस को गुरुवार को न्यायालय (Court) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में कारागार (Jail) भेज दिया गया है। आरोपित के विरुद्ध उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 (Uttarakhand Freedom of Religion Act 2018) की धारा 3/5 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग (Case) पंजीकृत किया गया है। अन्य पीड़ित महिलाओं द्वारा भी आरोपित के विरुद्ध शोषण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनपद में धर्मांतरण का अवैध खेल और पहचान छिपाकर भोली-भाली महिलाओं को ठगने का कृत्य कदापि सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही (Legal Action) सुनिश्चित कर रहा है ताकि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बना रहे। इस कार्यवाही में भीमताल, भवाली, बेतालघाट और तल्लीताल पुलिस के अधिकारियों सहित एसओजी के कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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