नवीन समाचार, नैनीताल, जून 2026 (Nainital High Court News 5 June 2026)। उत्तराखंड हाईकोर्ट और नैनीताल की जिला अदालतों में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अधिवक्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार, पिता की हत्या के आरोपित पुत्र की जमानत याचिका खारिज करने, दुराचार एवं लूटपाट के आरोपित टैक्सी चालक को राहत न मिलने, किच्छा नगर पालिका की कचरा संग्रहण निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने सहित कई अन्य मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए।
पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास भुगत रहे अधिवक्ता को राहत नहीं
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अधिवक्ता मनीष अरोड़ा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि मनीष अरोड़ा वर्ष 2017 से जेल में हैं तथा वर्ष 2019 में नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से लंबे समय से जेल में होने और वृद्ध माता-पिता की देखभाल का तर्क दिया गया, लेकिन न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी।
पिता की हत्या के आरोपित पुत्र की जमानत याचिका खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने भवाली क्षेत्र के नगारी गांव में अपने पिता की कथित रूप से डंडे और लोहे के पट्टे से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी सचिन सदाशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपने ही पिता की निर्मम हत्या समाज के विरुद्ध अत्यंत गंभीर अपराध है। न्यायालय ने माना कि मामले में अभी कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान होने शेष हैं और आरोपी की रिहाई से साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है।
दुराचार और लूटपाट के आरोपित टैक्सी चालक को भी नहीं मिली जमानत
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने दिल्ली निवासी एक युवती के साथ कथित दुराचार, मारपीट और लूटपाट के आरोपी टैक्सी चालक दीपक सिंह बोरा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार मार्च 2026 में काठगोदाम से नैनीताल जा रही युवती को आरोपी चालक सुनसान क्षेत्र में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट, अश्लील हरकतें तथा लूटपाट की गई। पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
किच्छा में कचरा संग्रहण निविदा की तकनीकी बोली पर रोक
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए जारी निविदा की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तकनीकी बोली (टेक्निकल बिड) खोलने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।
नरेंद्रनगर पालिका चुनाव मामले में सुनवाई 8 जून को
नगर पालिका नरेंद्रनगर अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की है। न्यायालय इस पहलू पर विचार कर रहा है कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपाय के रहते रिट याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
अवैध पेड़ कटान और सामाजिक बहिष्कार मामले में सरकार से जवाब तलब
देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र स्थित ग्राम सभा तौली में कथित अवैध पेड़ कटान तथा शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
2012 के अपहरण और हत्या मामले में आरोपित को जमानत
हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में रुद्रपुर में 11 वर्षीय बालक के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित जगपाल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान स्तर पर उसके विरुद्ध पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, इसलिए विचाराधीन अवधि के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
गोमती नदी किनारे प्रस्तावित सड़क परियोजना को मिली राहत
बागेश्वर जिले में गोमती नदी के किनारे प्रस्तावित लिंक रोड निर्माण परियोजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि परियोजना क्षेत्रीय विकास और जनसुविधा से जुड़ी है तथा आवश्यक तकनीकी अध्ययन एवं विशेषज्ञ रिपोर्टों के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं को केवल आशंकाओं के आधार पर रोका नहीं जा सकता, जब तक कि उनके विरुद्ध ठोस कानूनी आधार उपलब्ध न हों।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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