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कार की टक्कर से बाइक सवार घायल, मॉल रोड को ‘नो व्हीकल जोन’ बनाने की मांग व उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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ओवरटेक के दौरान कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अगस्त 2026 (Nainital Latest News 4 August 2026)। नैनीताल-भवाली (Nainital-Bhowali) मार्ग पर मंगलवार को ओवरटेक (Overtake) के दौरान एक कार (Car) की टक्कर से बाइक (Bike) सवार युवक घायल हो गया। घायल को उपचार (Treatment) के लिए बीडी पांडे जिला चिकित्सालय (B.D. Pandey District Hospital) में भर्ती (Admitted) कराया गया। पुलिस (Police) ने तहरीर (Written Complaint) मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई (Legal Action) किए जाने की बात कही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टाफ हाउस (Staff House) निवासी आकाश टांक (Akash Tank) मंगलवार को मोटरसाइकिल (Motorcycle) से भवाली (Bhowali) की ओर जा रहे थे। पाइंस (Pines) क्षेत्र के पास एक कार चालक (Car Driver) ने दूसरे वाहन को ओवरटेक (Overtake) करने का प्रयास किया। इसी दौरान कार (Car) की बाइक (Bike) से टक्कर हो गई, जिससे आकाश टांक (Akash Tank) घायल हो गए। दुर्घटना (Accident) के बाद कार चालक (Car Driver) और आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय (B.D. Pandey District Hospital) पहुंचाया।

नगर कोतवाल (Station House Officer/SHO) राजेंद्र सिंह रावत (Rajendra Singh Rawat) ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर (Written Complaint) प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर (Written Complaint) मिलने पर मामले की जांच (Investigation) कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई (Further Legal Action) की जाएगी।

सेवानिवृत्त पेंशनर्स संगठन ने मॉल रोड को ‘नो व्हीकल जोन’ बनाने की मांग उठाई

Nainital Latest News 4 August 2026नैनीताल (Nainital) नगर में इन दिनों जिला प्रशासन (District Administration) द्वारा मॉल रोड (Mall Road) को ‘नो हॉर्न जोन’ (No Horn Zone) घोषित (Declared) करने का निर्णय चर्चा में है, हालांकि इसका अपेक्षित प्रभाव (Expected Impact) अभी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिबंध (Restriction) के बावजूद निजी वाहनों (Private Vehicles) के साथ कुछ सरकारी वाहन (Government Vehicles) भी मॉल रोड (Mall Road) पर हॉर्न (Horn) बजाते कैमरों (Cameras) में रिकॉर्ड (Recorded) हुए हैं। वहीं स्थानीय विधायक (MLA) ने भी जिलाधिकारी (District Magistrate) से इस आदेश (Order) की समीक्षा (Review) करने की मांग की है।

इस बीच सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन (Retired Government Pensioners Welfare Association) ने संगठन (Association) की बैठक (Meeting) में मॉल रोड (Mall Road) से चीना बाबा चौराहा (Cheena Baba Crossing) तक के क्षेत्र को विशेष रूप से विद्यालयों (Schools) के खुलने और छुट्टी के समय तथा सायंकाल ‘नो व्हीकल जोन’ (No Vehicle Zone) घोषित करने की मांग की है। बैठक (Meeting) में सावन (Shravan Month) के दौरान फलदार (Fruit-bearing) एवं औषधीय (Medicinal) वृक्ष (Trees) लगाने का प्रस्ताव (Resolution) भी पारित (Passed) किया गया।

संगठन (Association) के महामंत्री (General Secretary) बहादुर सिंह बिष्ट (Bahadur Singh Bisht) ने कहा कि बढ़ते यातायात (Traffic) को देखते हुए केवल ‘नो हॉर्न जोन’ (No Horn Zone) पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड (Mall Road) से चीना बाबा चौराहा (Cheena Baba Crossing) तक के क्षेत्र को वाहन रहित (Vehicle-Free) घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि तेज गति (High Speed) और स्टंट (Stunts) करते हुए चलने वाले वाहनों के कारण विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पैदल चलना जोखिमपूर्ण (Risky) हो गया है। बैठक (Meeting) में संगठन (Association) को और अधिक मजबूत बनाने तथा नई कार्यकारिणी (Executive Committee) का स्वागत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक (Meeting) की अध्यक्षता (Chairmanship) मंजू बिष्ट (Manju Bisht) ने की।

इस अवसर पर निर्मल पांडे (Nirmal Pandey), चंद्रकांता खोलिया (Chandrakanta Kholiya), दीपा बिष्ट (Deepa Bisht), नीता व्यास (Neeta Vyas), दिनेश पांडे (Dinesh Pandey), घनश्याम बिष्ट (Ghanshyam Bisht), सुनील साह (Sunil Sah), पुष्कर बिष्ट (Pushkar Bisht), पीके साह (P.K. Sah), त्रिलोक रौतेला (Trilok Rautela), विनीता बिष्ट (Vinita Bisht), रेखा त्रिवेदी (Rekha Trivedi), मुन्नी थापा (Munni Thapa), लक्ष्मण नेगी (Laxman Negi), गिरीश जोशी (Girish Joshi), देवेंद्र प्रकाश (Devendra Prakash), धीरेन सिंह (Dhiren Singh), केसी उपाध्याय (K.C. Upadhyay), खुशाल कार्की (Khushal Karki), बीएस नेगी (B.S. Negi) और दीपक साह (Deepak Sah) सहित अनेक सदस्य (Members) उपस्थित रहे।

उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का उक्रांद ने किया विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 491449900नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड क्रांति दल (Uttarakhand Kranti Dal-UKD) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) को नैनीताल (Nainital) से हल्द्वानी (Haldwani) स्थानांतरित (Shift) किए जाने के प्रस्ताव (Proposal) का विरोध (Opposition) करते हुए राज्यपाल (Governor) को ज्ञापन (Memorandum) भेजा है। दल (Party) का कहना है कि राज्य गठन (State Formation) के 25 वर्ष बाद भी राज्य निर्माण (Statehood) की मूल अवधारणाएं (Basic Objectives) पूरी नहीं हो सकी हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय (High Court) के स्थानांतरण (Shifting) से पर्वतीय क्षेत्रों (Hill Regions) की संस्थागत उपेक्षा (Institutional Neglect) बढ़ेगी और स्थानीय जनता (Local Residents) में असंतोष (Discontent) पैदा होगा।

उक्रांद (UKD) के केंद्रीय अध्यक्ष (Central President) सुरेंद्र कुकरेती (Surendra Kukreti) एवं पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष (Former Central President) तथा नैनीताल (Nainital) के पूर्व विधायक (Former MLA) डॉ. नारायण सिंह जंतवाल (Dr. Narayan Singh Jantwal) के नेतृत्व (Leadership) में प्रतिनिधिमंडल (Delegation) ने लोकभवन (Lok Bhavan), देहरादून (Dehradun) में राज्यपाल (Governor) के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) रविनाथ रमन (Ravinath Raman) को ज्ञापन (Memorandum) सौंपा।

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ज्ञापन (Memorandum) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा 15 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (High Court Bar Association vs State of Uttarakhand & Others) मामले में दिए गए आदेश (Order) का उल्लेख (Reference) करते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय (High Court) के स्थानांतरण (Shifting) का प्रश्न न्यायिक (Judicial) नहीं, बल्कि कार्यपालिका (Executive) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र (Administrative Jurisdiction) का विषय है। यदि नैनीताल (Nainital) में आधारभूत सुविधाओं (Basic Infrastructure) की कोई समस्या है तो उसका समाधान (Resolution) राज्य सरकार (State Government) के परामर्श (Consultation) से प्रशासनिक स्तर (Administrative Level) पर किया जा सकता है। पूरी पीठ (Principal Bench) का स्थानांतरण (Shifting) उचित नहीं होगा।

ज्ञापन (Memorandum) में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000) की धारा (Section) 26(2) का हवाला (Reference) देते हुए कहा गया कि 3 नवंबर 2000 को राष्ट्रपति (President of India) की अधिसूचना (Notification) के माध्यम से उच्च न्यायालय (High Court) की मुख्य पीठ (Principal Bench) नैनीताल (Nainital) में स्थापित (Established) की गई थी। ऐसे में उसके स्थान (Location) से संबंधित किसी भी प्रस्ताव (Proposal) पर संसद (Parliament) द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रावधानों (Statutory Provisions) के अनुरूप (In Accordance With) ही विचार (Consideration) किया जा सकता है। दल (Party) का कहना है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया (Statutory Procedure) और जनभावनाओं (Public Sentiment) को ध्यान में रखे इस दिशा में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा।

उक्रांद (UKD) ने कहा कि पिछले ढाई दशकों से उच्च न्यायालय (High Court) नैनीताल (Nainital) और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों (Hill Regions) की आर्थिक (Economic) एवं सामाजिक गतिविधियों (Social Activities) का प्रमुख आधार (Major Support System) रहा है। इसके स्थानांतरण (Shifting) से अधिवक्ताओं (Advocates), कर्मचारियों (Employees), व्यापारियों (Traders), परिवहन (Transport), पर्यटन (Tourism) एवं आतिथ्य व्यवसाय (Hospitality Sector) से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका (Livelihood) प्रभावित होगी।

दल (Party) ने राज्यपाल (Governor) से अनुरोध (Request) किया है कि राज्य सरकार (State Government) के किसी भी ऐसे प्रस्ताव (Proposal) को स्वीकृति (Approval) न दी जाए, बल्कि उसे पुनर्विचार (Reconsideration) के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) को लौटाया जाए तथा पूरे मामले को राष्ट्रपति (President of India) एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (Union Ministry of Law and Justice) के समक्ष विचारार्थ (For Consideration) भेजा जाए।

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