नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अगस्त 2026 (Land in Satbunga Vested in Government)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में भू-कानून (Land Law) के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत नैनीताल (Nainital) जनपद में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate-DM) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने भू-कानून का उल्लंघन पाए जाने पर ग्राम सतबूंगा (Satbunga) में 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार (State Government) में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने के मामले में जांच और सुनवाई के बाद की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई भू-कानून के प्रभावी पालन और अवैध भूमि क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सूचना विभाग (Information Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपजिलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate-SDM) नैनीताल की जांच में पाया गया कि हरियाणा (Haryana) के बल्लभगढ़ (Ballabhgarh) निवासी पूनम त्रिखा (Poonam Trikha) के नाम ग्राम खपराड़ (Khaparad) में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा (Rakesh Trikha) ने ग्राम सतबूंगा में अतिरिक्त 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर ली।
अलग-अलग रहने का दावा, लेकिन विवाह-विच्छेद नहीं होने का तथ्य आया सामने
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने न्यायालय में यह पक्ष रखा कि पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता (District Government Counsel) ने न्यायालय को अवगत कराया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद (Divorce) नहीं हुआ है तथा ग्राम खपराड़ की 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में पति द्वारा अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन माना गया।
राजस्व अभिलेख संशोधित कर राज्य सरकार के नाम दर्ज होगी भूमि
प्रकरण से संबंधित अभिलेखों, जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कराते हुए भूमि का विधिक कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाए।
भू-कानून के पालन पर प्रशासन की सख्ती
प्रदेश में संशोधित भू-कानून लागू होने के बाद प्रशासन लगातार ऐसे मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय अथवा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि भू-कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि राज्य की भूमि व्यवस्था और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
