जामा मस्जिद मल्लीताल में अधिवक्ता पर हमले के मामले में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को सुरक्षा और कार्रवाई के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2026 (Nainital News Today 7 August 2026)। नैनीताल (Nainital)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने मल्लीताल (Mallital) स्थित जामा मस्जिद (Jama Masjid) परिसर में अधिवक्ता (Advocate) मोहम्मद मतलूब (Mohammad Matloob) और उनके भाई पर हुए कथित हमले के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल पुलिस (Nainital Police) को याचिकाकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने, आरोपों की निष्पक्ष जांच करने तथा दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास करने को भी कहा है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति (Justice) आलोक मेहरा (Alok Mehra) की एकलपीठ (Single Bench) में हुई। सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी तथा मल्लीताल के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (Senior Sub Inspector-SSI) दिनेश जोशी (Dinesh Joshi) भी न्यायालय में उपस्थित रहे।
याचिकाकर्ता मोहम्मद मतलूब ने अपनी सुरक्षा याचिका तथा मल्लीताल थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि 5 अगस्त की शाम मगरिब की नमाज के बाद वह अपने 12-15 सहयोगियों के साथ जामा मस्जिद परिसर में कुरआन की तालीम दे रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें तथा उनके भाई को गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता के अनुसार घटना की चिकित्सकीय रिपोर्ट (Medical Report) भी पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है।
याचिकाकर्ता पक्ष में अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब, उनके भाई महफूज (Mahfooz), पूर्व इमाम (Former Imam) मुफ्ती अब्दुल खालिक (Mufti Abdul Khaliq) तथा उनके समर्थक शामिल बताए गए हैं। वहीं आरोपित पक्ष में अंजुमन इस्लामिया कमेटी (Anjuman Islamia Committee) के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी बिना वैध पंजीकरण (Registration) और वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की मान्यता के संचालित हो रही है। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं और कथित फर्जी पंजीकरण के प्रयासों को लेकर पूर्व में न्यायालय में याचिकाएं दायर किए जाने के कारण रंजिश होने का भी दावा किया गया है। इन आरोपों पर न्यायालय ने इस चरण में कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है।
भवाली यौन शोषण प्रकरण में नरेश पांडे को फिलहाल राहत नहीं, राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवाली (Bhowali) में एक नाबालिग युवती से कथित यौन शोषण और धमकी देने के आरोपी भवाली व्यापार मंडल (Bhowali Trade Association) के अध्यक्ष नरेश पांडे (Naresh Pandey) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार (State Government) को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि घटना के समय पीड़िता की आयु 17 वर्ष थी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में प्रतिष्ठित माने जाने वाले कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य चिंता का विषय हैं। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके कथित कृत्यों का उनके परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार पीड़िता ने पहले नरेश पांडे के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उसने वह मामला वापस लेकर तीन अन्य युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उन लोगों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया था।
हल्द्वानी में गोला नदी में डूबने से 13 वर्षीय बालक की मौत
हल्द्वानी (Haldwani)। गोला नदी (Gola River) में नहाने के दौरान 13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस (Police) और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (State Disaster Response Force-SDRF) की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर बालक का शव नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान अहमद (Ahmed) निवासी गोंडा (Gonda), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह लगभग दस दिन पहले अपने बड़े भाई अल्लाह रखा (Allah Rakha) के पास हल्द्वानी आया था, जो यहां शहद बेचने का कार्य करता है।
बताया गया कि जुमे की नमाज से पहले दोनों भाई गोला नदी किनारे नहाने और कपड़े धोने गए थे। इसी दौरान अहमद गहरे पानी में चला गया और डूब गया। काफी प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। सिटी मजिस्ट्रेट (City Magistrate) मनोज कात्याल (Manoj Katyal) ने लोगों से नदी के गहरे और खतरनाक हिस्सों में नहीं जाने की अपील करते हुए अतिरिक्त चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पथराव
हल्द्वानी। मुखानी (Mukhani) क्षेत्र के पीली कोठी (Peeli Kothi) इलाके में शुक्रवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। घटना के कारण लगभग एक घंटे तक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा और यातायात भी प्रभावित हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के युवकों ने डंडों और पत्थरों से एक-दूसरे पर हमला किया। अचानक हुई हिंसक झड़प से राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई तथा कई लोगों ने दुकानों और घरों में शरण लेकर अपनी जान बचाई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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