कैंची धाम में सप्ताहांत के लिए नई यातायात योजना लागू, भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक, दोपहिया पर कोई बात नहीं, नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो से डराने के मामले में सुनवाई

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नवीन समाचार, नैनीताल, 16 अक्टूबर 2026 (Kainchi Dham New Weakend Traffic Plan)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल जनपद (Nainital district) में कैंची धाम (Kainchi Dham), भवाली (Bhowali) और भीमताल (Bhimtal) क्षेत्र में सप्ताहांत के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित अधिक आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए विशेष यातायात एवं मार्ग परिवर्तन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत भारी वाहनों के आवागमन पर निर्धारित समय तक रोक रहेगी, जबकि पर्यटकों के लिए पार्किंग और स्थानीय शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे :

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस का उद्देश्य सप्ताहांत में यातायात सुचारू बनाए रखना और जाम की स्थिति से बचना है। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और वाहन चालकों से निर्धारित मार्गों तथा यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

सुबह तीन से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

पुलिस के अनुसार, 17 और 18 अक्टूबर को सुबह तीन बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में भारी वाहनों को जनपद की सीमा पर ही रोका जाएगा। केमू की बसों, निजी बसों और चौपहिया वाहनों के लिए सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक निर्धारित यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

विभिन्न मार्गों के लिए निर्धारित किया गया मार्ग परिवर्तन

अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन: इन वाहनों को लमगड़ा, धानाचूली, धारी, खुटानी बैंड और भीमताल के मार्ग से भेजा जाएगा।

रानीखेत से मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन: इन वाहनों के लिए क्वारब, ओड़ाखान, रामगढ़, खुटानी बैंड और भीमताल का मार्ग निर्धारित किया गया है।

हल्द्वानी, काठगोदाम और मैदानी क्षेत्रों से अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जाने वाले वाहन: इन्हें खुटानी बैंड, भीमताल, धारी और धानाचूली बैंड के रास्ते भेजा जाएगा।

काठगोदाम से रानीखेत, बेतालघाट, सुयालबाड़ी और खैरना जाने वाले वाहन: इन वाहनों को सैनिटोरियम से रातीघाट मार्ग का उपयोग करना होगा।

कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग और शटल सेवा

पुलिस की योजना के अनुसार, बाहरी जनपदों और अन्य राज्यों से भीमताल के रास्ते निजी वाहनों से कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों को अपने वाहन भीमताल स्थित विकास भवन पार्किंग में खड़े करने होंगे।

वहीं, गेठिया और नैनीताल के रास्ते कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों के निजी वाहनों के लिए भवाली सैनिटोरियम पार्किंग निर्धारित की गई है। इन पार्किंग स्थलों से स्थानीय शटल सेवा के माध्यम से भवाली और कैंची धाम मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था रहेगी।

पुलिस ने यह भी बताया है कि सप्ताहांत के दौरान कैंची धाम क्षेत्र और नैनीताल में टैक्सी तथा दोपहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में पर्यटकों को यात्रा शुरू करने से पहले निर्धारित पार्किंग और मार्ग परिवर्तन की जानकारी लेकर चलने की सलाह दी गई है।

पिछले सप्ताहांत की अव्यवस्था के बाद पुलिस सतर्क

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर के पहले लंबे सप्ताहांत में कैंची धाम और नैनीताल क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के पहुंचने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने तथा कुछ नए प्रावधान लागू करने की घोषणा की थी।

स्थानीय विवरण के अनुसार, इसके बाद दूसरे सप्ताहांत और उसके बाद कैंची धाम में श्रद्धालुओं तथा नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में कमी दिखाई दी। अब 17 और 18 अक्टूबर के लिए बनाई गई नई योजना के माध्यम से पुलिस यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रही है।


नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो से डराने के मामले में आरोपित की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

Kainchi Dham New Weakend Traffic Plan, UK High Court News 14 October 2026, High Court News 13 August 2026, Uttarakhand High Court News 12 June Nainital High Court News 20 May 2026, Uttarakhand High Court News 4 May, Nainital News 3 Jan 2026नैनीताल। नैनीताल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर उसे कथित रूप से डराने के मामले में आरोपित की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/एफटीएससी एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और मामले की गंभीरता पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित शुभम आर्या पुत्र सतपाल राम, निवासी ग्राम चंपकोट, थाना बेतालघाट, जनपद नैनीताल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 5/6 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67A के अंतर्गत अभियोग दर्ज है।

कक्षा नौ और दस में पढ़ाई के दौरान शोषण का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने 14 अप्रैल 2026 को अल्मोड़ा थाने में आरोपित के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जब वह कक्षा नौ और दस में पढ़ती थी, उस समय उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी।

आरोप है कि आरोपित ने उसे बहला-फुसलाकर उस समय शारीरिक संबंध बनाए, जब उसकी मां काम पर जाती थीं और वह घर पर अकेली होती थी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपित द्वारा कथित रूप से डराने-धमकाने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।

अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, आरोपित ने कथित तौर पर पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे। आरोप है कि इनका भय दिखाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए गए।

शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो आरोपित 13 अप्रैल 2026 को कथित रूप से उसके गांव पहुंचा और फोटो-वीडियो सार्वजनिक कर दिए। इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।

अभियोजन ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां और भाई अभियोजन के तथ्यों के समर्थन में बयान दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने से वह शेष गवाहों को डराकर या धमकाकर प्रभावित कर सकता है।

अदालत ने दूसरी जमानत अर्जी की खारिज

अदालत ने पीड़िता के बयानों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और आरोपों की गंभीरता पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि मामले में अभी महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही शेष है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेष अदालत ने आरोपित की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह निर्णय जमानत के प्रश्न पर है; मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण मुकदमे की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

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