लगभग 39 करोड़ रुपये की ठगी की आरोपित जीएमएफएक्स ग्लोबल कंपनी मालिक की जमानत खारिज, संगठित आर्थिक अपराध मानते हुए अदालत का सख्त रुख

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 फरवरी 2026 (GMFX Global Company Case)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के नैनीताल (NAINITAL) जनपद में निवेशकों (Inverstors) के विश्वास से जुड़े एक बड़े आर्थिक अपराध के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया है। लगभग 39 करोड़ रुपये की धनराशि हड़पने के आरोप में गिरफ्तार जीएमएफएक्स ग्लोबल कंपनी (GMfx globabal company) के मालिक विमल रावत (vimal Rawat) की जमानत याचिका (Bail Plea) को न्यायालय (Court) ने गंभीर आरोपों और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दिया है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठित वित्तीय ठगी, जमाकर्ताओं के हित संरक्षण और आर्थिक अपराधों पर न्यायपालिका की सख्ती को स्पष्ट करता है।

GMFX GLOBAL COMPANY CASE Profile photo of Bimal Rawatप्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (district and sesson judge) प्रशांत जोशी ने विमल रावत पुत्र भोला सिंह रावत, निवासी आदर्श कॉलोनी किशनपुर रामपुर रोड देवलचौड़, हल्द्वानी (HALDWANI) के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (bhartiya nyay sanhita-Bns) की धारा 3(5), 316(5), 318 तथा उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज मामले में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। न्यायालय ने माना कि आरोपों की प्रकृति, धनराशि की विशालता और अपराध की निरंतरता को देखते हुए जमानत देना न्यायोचित नहीं है।

ऐसे रची गई निवेशकों को ठगने की योजना

Almora kumaun Fast news | 💥 GMFX GLOBAL LIMITED घोटाला: नैनीताल पुलिस की  बड़ी कार्रवाई, कंपनी मालिक गिरफ्तार हल्द्वानी। बहुचर्चित GMFX GLOBAL  LIMITED कंपनी निवेश... | Instagramअभियोजन के अनुसार 18 जनवरी 2026 को पार्थ परासर (Prath parasar), निवासी कपिल कॉलोनी बड़ी मुखानी (Kapic colony, Badi mukhani), हल्द्वानी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 22 नवंबर 2024 को जीएमएफएक्स ग्लोबल कंपनी के मालिक विमल रावत, रूबी रावत (ruby rawat) और अनूप कंडारी (Anup Kandari) ने एक योजना के तहत 25 से 30 महीनों में निवेश राशि दोगुनी (Double) करने का आश्वासन दिया। निवेश को बाजार व्यापार (market trading) में लगाने, अधिक ब्याज देने और धन पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया गया। इसी भरोसे पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये का निवेश कराया गया।

अभियोजन का कहना है कि आंशिक भुगतान के बाद शेष धनराशि वापस नहीं की गई और कुछ समय बाद आरोपितों ने संपर्क भी बंद कर दिया। जब निवेशक को ठगी का आभास हुआ, तब शिकायत दर्ज कराई गई।

फर्जी कंपनी बनाकर हजारों लोगों को लूटा 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपित ने अपनी पत्नी और सहयोगी के साथ मिलकर 10 जनवरी 2023 को डहरिया क्षेत्र में जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी स्थापित की। अभियोजन के अनुसार इस कंपनी के माध्यम से लगभग छह हजार लोगों से धन जमा कराया गया और करीब 39 करोड़ रुपये की धनराशि हड़प ली गई।

अदालत को यह भी बताया गया कि कंपनी को किसी भी प्रकार की बैंकिंग या वित्तीय योजनाएं चलाने का वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार आरोपितों का कृत्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जो इसे गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में लाता है।

अदालत की टिप्पणी 

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (First information report-fir) में आरोपित नामजद है और प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत से ही छल, धोखाधड़ी और प्रलोभन की मंशा मौजूद थी। अदालत ने इसे संगठित और निरंतर आर्थिक अपराध मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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यह मामला जमाकर्ताओं के हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता और नियामक निगरानी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित जांच, कठोर दंड और जागरूकता ही भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रख सकती है।

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