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नरेश पांडे प्रकरण में सह-आरोपित युवती को फिर मिली जमानत, विवेचना पर अदालत ने दोबारा उठाए सवाल

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नवीन समाचार, नैनीताल, 15 जुलाई 2026 (Bhowali Case Woman Granted Bail Again)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) में चर्चित नरेश पांडे (Naresh Pandey) प्रकरण में सह-आरोपित युवती को एक बार फिर न्यायालय से जमानत मिल गई है। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि युवती को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के मात्र एक दिन बाद ही राहत मिल गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस विवेचना में कई गंभीर कमियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिन पर विचार करने के बाद अदालत ने जमानत प्रदान की।

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इससे नैनीताल पुलिस की विवेचना एक बार फिर प्रश्नों के घेरे में आ गई है। हालांकि न्यायालय ने आरोपित युवती को यह स्पष्ट शर्त भी दी है कि वह किसी भी प्रकार से शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करेगी, न उसे डराएगी, धमकाएगी और न ही मामले की विवेचना अथवा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करेगी।

Bhowali Case Woman Granted Bail Again Nainital Naresh Pandey Case: युवती को Police रि#मांड पर लेने की मांग अदालत ने ठुकराई, जमानत मंजूरप्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कहा कि शिकायतकर्ता ने कथित घटना अक्टूबर 2025 की बताई है, जबकि मल्लीताल कोतवाली (Mallital Police Station) में प्राथमिकी (FIR) जुलाई 2026 में दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष का तर्क था कि शिकायत में प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई इस विलंब का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

विवेचना में साक्ष्य संकलन पर उठे महत्वपूर्ण प्रश्न

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार काठगोदाम (Kathgodam) स्थित एक होटल में हुई कथित घटना का वीडियो स्वयं उसने अपने मोबाइल फोन (Mobile Phone) से बनाया था। इसके बावजूद विवेचना अधिकारी ने उस वीडियो को न तो जब्त किया और न ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने इसे मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए कहा कि ऐसे आवश्यक साक्ष्यों का संकलन न होना विवेचना की गंभीर कमी को दर्शाता है। न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपित युवती को जमानत प्रदान कर दी।

पहले भी कानूनी आधार पर मिली थी जमानत

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी इसी प्रकरण में एक अन्य शिकायत के आधार पर सह-आरोपित युवती को जमानत मिल चुकी है। उस समय बचाव पक्ष ने न्यायालय में तर्क दिया था कि युवती के विरुद्ध ऐसी धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, जिनके विधिक स्वरूप को लेकर गंभीर प्रश्न हैं। अदालत ने उस समय भी उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पक्षों पर विचार करते हुए उसे जमानत प्रदान की थी।

जांच की दिशा पर बनी रहेगी नजर

नरेश पांडे प्रकरण पहले से ही संवेदनशील और बहुचर्चित बना हुआ है। अब लगातार दूसरी बार सह-आरोपित युवती को जमानत मिलने तथा विवेचना से जुड़े बिंदुओं पर न्यायालय की टिप्पणियों के बाद पुलिस जांच की गुणवत्ता और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि विवेचना के दौरान उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण कर न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। मामले की विवेचना अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा सुनवाई के आधार पर ही निर्धारित होगा।

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