नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जुलाई 2026 (Bhowali Sexual Exploitation-Remand)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के भवाली (Bhowali) के चर्चित यौन शोषण प्रकरण में मंगलवार को महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया। इस मामले में पहले व्यापारी नेता नरेश पांडे (Naresh Pandey) के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वाली युवती अब स्वयं एक अन्य नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म कराने तथा मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े नए अभियोग में पुलिस रिमांड पर भेजी गयी है।

नैनीताल जनपद की नवगठित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) (Special Judge POCSO) के अवकाश पर होने के कारण प्रभारी न्यायाधीश ने पुलिस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपित युवती को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में मामले की आगे सुनवाई होगी। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले पीड़िता के रूप में सामने आयी युवती अब एक अन्य प्रकरण में स्वयं सह-आरोपित के रूप में पुलिस विवेचना का सामना कर रही है।

संबंधित न्यायालय एवं अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) (District Government Counsel-Criminal) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने न्यायालय को बताया कि गत 12 जुलाई को नैनीताल जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की एक युवती ने मल्लीताल कोतवाली (Mallital Police Station) में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में कहा गया कि जुलाई 2025 में महाविद्यालय (College) में प्रवेश के दौरान उसकी पहचान छात्रा नेता के रूप में आरोपित युवती से हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच निकटता बढ़ी। शिकायत के अनुसार 4 अक्टूबर 2025 को, जब उसकी आयु 17 वर्ष 10 माह 18 दिन थी, आरोपित युवती उसे किसी मित्र से मिलाने के बहाने काठगोदाम (Kathgodam) स्थित एक होटल ले गयी, जहां व्यापारी नेता नरेश पांडे पहले से मौजूद था।
होटल में बुलाकर दुष्कर्म कराने और वीडियो बनाने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि होटल पहुंचने पर आरोपित युवती ने नरेश पांडे को अपना मित्र बताते हुए शिकायतकर्ता पर मोबाइल और धनराशि देने का लालच देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करते हुए किशोरी खुद को बचाने के लिए बाथरूम में चली गयी, किंतु आरोप है कि नरेश पांडे उसे बाल पकड़कर बाहर लाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जबकि आरोपित युवती ने उनका साथ दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान फोटो और वीडियो भी बनाये गये। पीड़िता ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की।
न्यायालय में बयान और होटल अभिलेख भी जांच का हिस्सा
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायत मिलने के बाद 13 जुलाई को नरेश पांडे तथा आरोपित युवती के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) एवं भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की विभिन्न धाराओं में नया अभियोग पंजीकृत किया गया। मंगलवार को आरोपित युवती को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ तथा साक्ष्य संकलन के लिए न्यायालय से पुलिस रिमांड का अनुरोध किया।
अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि पीड़िता ने पुलिस विवेचनाधिकारी तथा न्यायालय के समक्ष दिये अपने बयानों में आरोपों की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने संबंधित होटल के अभिलेखों का परीक्षण कर यह भी पुष्टि की है कि घटना के दिन नरेश पांडे, आरोपित युवती तथा शिकायतकर्ता होटल पहुंचे थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की आवश्यकता बतायी।
विशेष न्यायाधीश के समक्ष आज होगी आगे की सुनवाई
नवस्थापित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय के एक दिन के अवकाश पर होने के कारण रिमांड संबंधी कार्यवाही प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष हुई, जिन्होंने एक दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दी। अब बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में पुलिस आवश्यकता होने पर आगे की रिमांड बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। पुलिस का कहना है कि विवेचना निष्पक्ष रूप से जारी है और सभी तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पहले शिकायतकर्ता, अब नए अभियोग में सह-आरोपित
उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में पूर्व में वर्तमान आरोपित युवती ने व्यापारी नेता नरेश पांडे पर अपने नाबालिग रहने के दौरान यौन शोषण तथा गर्भपात कराने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में वह अपने कुछ आरोपों से अलग रुख अपनाती हुई भी दिखाई दी, किंतु पुलिस ने विवेचना जारी रखते हुए नरेश पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
इसके बाद एक अन्य युवती ने नरेश पांडे के साथ पहली शिकायतकर्ता युवती पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उसी शिकायत के आधार पर दोनों के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में नया अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपित युवती को प्रारंभिक चरण में न्यायालय से जमानत मिल गयी थी, किंतु पुलिस ने नए अभियोग में पूछताछ और साक्ष्य संकलन की आवश्यकता बताते हुए पुनः रिमांड का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब इस बहुचर्चित प्रकरण की आगे की दिशा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के न्यायालय में होने वाली सुनवाई तथा पुलिस विवेचना पर निर्भर करेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















