देहरादून में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति ने पत्नी व ससुराल पक्ष पर गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने का लगाया आरोप
नवीन समाचार, देहरादून, 13 जुलाई 2026 (HIV Positive Accused Wife for Defaming)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) के प्रेमनगर (Premnagar) थाना क्षेत्र में एक एचआईवी (HIV) संक्रमित व्यक्ति ने अपनी पत्नी, ससुर और साली पर उसकी स्वास्थ्य संबंधी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम (HIV and AIDS (Prevention and Control) Act) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामले में लगाए गये आरोपों की अभी न्यायिक अथवा पुलिस जांच जारी है और उनकी पुष्टि होना शेष है।
शिकायत के अनुसार सहसपुर (Sahaspur) निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था तथा उसके दो बच्चे हैं। उसने आरोप लगाया है कि वैवाहिक जीवन के दौरान पत्नी उससे अलग होकर मायके चली गई और बाद में विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए।
मार्च 2024 में एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार मार्च 2024 में स्वास्थ्य खराब होने पर जांच कराने पर उसे एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिली। उसका उपचार चल रहा है। उसने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बाद वैवाहिक संबंध और अधिक बिगड़ गये।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2024 में फास्ट-फूड रेस्टोरेंट (Fast Food Restaurant) शुरू करने के बाद पत्नी एवं उसके परिजनों ने उसकी बीमारी की जानकारी रिश्तेदारों, किरायेदारों तथा नियमित ग्राहकों को दे दी, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और अंततः उसका रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा।
20 लाख रुपये मांगने, दस्तावेज ले जाने और धमकी देने का भी आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तलाक की बात होने पर उससे 20 लाख रुपये की मांग की गई। साथ ही अज्ञात नंबरों से धमकियां दिलाई गईं। उसने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में पत्नी घर की संपत्ति की मूल विक्रय विलेख (Sale Deed) अपने साथ ले गई, जो अब तक वापस नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता ने पत्नी पर नशा करने तथा अन्य व्यक्तियों से संबंध होने के भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इनकी जांच पुलिस कर रही है।
पुलिस में कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली
शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate-CJM) न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के निर्देश पर प्रेमनगर पुलिस ने पत्नी, ससुर एवं साली के विरुद्ध एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
प्रेमनगर के थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
















