रुद्रपुर: सड़क दुर्घटना में दंपत्ति की मृत्यु पर बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को 71.39 लाख मुआवजा देने का आदेश

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नवीन समाचार, रुद्रपुर, 18 अप्रैल 2026 (Rudrapur-Insurance Compension 71 Lacs)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के ऊधमसिंह नगर (UDHAM SINGH NAGAR) जनपद स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal-MACT) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण (Important) निर्णय सुनाते हुए सड़क दुर्घटना में मृत दंपत्ति के परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय (Court) ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 71 लाख 39 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में उत्तरदायित्व (Responsibility) और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

(Rudrapur-Insurance Compension 71 Lacs) (High Court News 24 March 2026 (High Court On LT Teachers) (High Court Directs to Reopen Slaughter House) (Ajay Arya-Accused of Raping Impregnating Woman) (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT) (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC) (Uttarakhand High Court big decision on Employee) (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges Former Police man Acquitted in Fake CBI Officer) (Haldwani-Doctor Convicted for AssaultingDaughter)प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश (Judge) मुकेश चंद्र आर्य (Mukesh Chandra Arya) की अदालत ने वर्ष 2022 में हुए एक हृदय विदारक हादसे से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाओं (Petitions) पर यह फैसला सुनाया। इस भीषण हादसे में एक दंपत्ति की जान चली गई थी, जबकि उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल (Injured) हुए थे।

भीषण भिड़ंत में उजड़ गया था परिवार

अभियोजन (Prosecution) के अनुसार, 28 मार्च 2022 को न्यू जवाहर नगर, नगला पंतनगर (Pantnagar) निवासी अमित सक्सेना (Amit Saxena) अपनी पत्नी दीप्ति सक्सेना (Deepti Saxena) और बच्चों सार्थक व जान्हवी के साथ कार द्वारा बरेली (Bareilly) जा रहे थे। किच्छा-पंतनगर मार्ग पर गोकुल नगर के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना (Incident) में अमित सक्सेना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दीप्ति सक्सेना ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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नाबालिग बच्चों के भविष्य के लिए कानूनी संघर्ष

हादसे के पश्चात अनाथ हुए दोनों बच्चों के संरक्षक (Guardian) के रूप में मृतक के भाई रूपम सक्सेना (Rupam Saxena) ने जून 2022 में न्यायालय की शरण ली थी। उन्होंने वाहन चालक की लापरवाही (Negligence) को उत्तरदायी ठहराते हुए मुआवजे हेतु याचिकाएं दायर की थीं।

अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस (Arguments) सुनने और साक्ष्यों (Evidences) का अवलोकन करने के पश्चात माना कि दुर्घटना विपक्षी वाहन की तेज गति और लापरवाही का परिणाम थी। न्यायालय ने चारों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कुल 71.39 लाख रुपये की धनराशि अदा करने का आदेश दिया। यह निर्णय पीड़ित बच्चों के भविष्य और उनके भरण-पोषण के लिए एक संबल सिद्ध होगा।

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