नवीन समाचार, रुद्रपुर, 18 अप्रैल 2026 (Rudrapur-Insurance Compension 71 Lacs)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के ऊधमसिंह नगर (UDHAM SINGH NAGAR) जनपद स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal-MACT) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण (Important) निर्णय सुनाते हुए सड़क दुर्घटना में मृत दंपत्ति के परिजनों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय (Court) ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 71 लाख 39 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में उत्तरदायित्व (Responsibility) और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश (Judge) मुकेश चंद्र आर्य (Mukesh Chandra Arya) की अदालत ने वर्ष 2022 में हुए एक हृदय विदारक हादसे से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाओं (Petitions) पर यह फैसला सुनाया। इस भीषण हादसे में एक दंपत्ति की जान चली गई थी, जबकि उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल (Injured) हुए थे।
भीषण भिड़ंत में उजड़ गया था परिवार
अभियोजन (Prosecution) के अनुसार, 28 मार्च 2022 को न्यू जवाहर नगर, नगला पंतनगर (Pantnagar) निवासी अमित सक्सेना (Amit Saxena) अपनी पत्नी दीप्ति सक्सेना (Deepti Saxena) और बच्चों सार्थक व जान्हवी के साथ कार द्वारा बरेली (Bareilly) जा रहे थे। किच्छा-पंतनगर मार्ग पर गोकुल नगर के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना (Incident) में अमित सक्सेना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दीप्ति सक्सेना ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
नाबालिग बच्चों के भविष्य के लिए कानूनी संघर्ष
हादसे के पश्चात अनाथ हुए दोनों बच्चों के संरक्षक (Guardian) के रूप में मृतक के भाई रूपम सक्सेना (Rupam Saxena) ने जून 2022 में न्यायालय की शरण ली थी। उन्होंने वाहन चालक की लापरवाही (Negligence) को उत्तरदायी ठहराते हुए मुआवजे हेतु याचिकाएं दायर की थीं।
अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस (Arguments) सुनने और साक्ष्यों (Evidences) का अवलोकन करने के पश्चात माना कि दुर्घटना विपक्षी वाहन की तेज गति और लापरवाही का परिणाम थी। न्यायालय ने चारों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कुल 71.39 लाख रुपये की धनराशि अदा करने का आदेश दिया। यह निर्णय पीड़ित बच्चों के भविष्य और उनके भरण-पोषण के लिए एक संबल सिद्ध होगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
