उत्तराखंड में प्रारूप मतदाता सूची जारी, 71.33 लाख मतदाता शामिल, 8.26 लाख नाम अस्थायी रूप से बाहर, 19 लाख के अभिलेखों में त्रुटियां

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नवीन समाचार, देहरादून, 14 जुलाई 2026 (Draft Electoral Roll Released in UK)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना सामने आयी है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के बाद प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जारी कर दी गयी है।

इस सूची में 71.33 लाख से अधिक मतदाता शामिल किये गये हैं, जो वर्ष 2022 की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में लगभग 8.26 लाख कम हैं। साथ ही लगभग 19 लाख मतदाताओं के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां भी चिन्हित हुई हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम सूची नहीं है और 13 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराकर नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधित कराने का पूरा अवसर उपलब्ध रहेगा।

Draft Electoral Roll Released in UKउत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer-CEO) कार्यालय तथा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Additional Chief Electoral Officer) डॉ. विजय कुमार जोगदंडे (Dr. Vijay Kumar Jogdande) के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारम्भ हुई थी। इसके अंतर्गत 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया, गणना प्रपत्र (Enumeration Form) एकत्र किये गये तथा उनका डिजिटलीकरण (Digitisation) किया गया। इसके आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी है।

2022 की तुलना में 8.26 लाख कम मतदाता, लेकिन अभी अंतिम सूची नहीं

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य में 79,60,762 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि वर्तमान प्रारूप सूची में 71,33,785 मतदाता शामिल हैं। इनमें लगभग 52 प्रतिशत पुरुष, 47 प्रतिशत महिलाएं तथा 217 तृतीय लिंग (Third Gender) के मतदाता हैं।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि लगभग 8.26 लाख नाम हटना अंतिम स्थिति नहीं है। सत्यापन के दौरान जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड अधूरा मिला, जिनका सत्यापन नहीं हो सका अथवा जिनके दस्तावेजों में त्रुटियां मिलीं, उनके नामों पर दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस कारण अंतिम मतदाता सूची में संख्या बढ़ भी सकती है।

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19 लाख अभिलेखों में त्रुटियां, तीन मैदानी जिलों में सबसे अधिक

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान राज्यभर में लगभग 19,04,380 मतदाताओं के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां सामने आयीं। इनमें सबसे अधिक त्रुटियां मैदानी जनपदों में मिली हैं।

  • देहरादून (Dehradun) में 11,90,805 मतदाताओं में से 3,95,868 अभिलेखों में त्रुटियां मिलीं।
  • हरिद्वार (Haridwar) में 12,46,219 मतदाताओं में से 3,90,312 अभिलेख प्रभावित मिले।
  • ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) में 11,55,672 मतदाताओं में से 3,36,164 अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता पायी गयी।

इसके अतिरिक्त राज्यभर में लगभग 10.39 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूर्ण नहीं हो सका।

13 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति का अवसर

निर्वाचन विभाग के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक नागरिक अपने नाम से संबंधित दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

  • नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 (Form-6) भरना होगा।
  • किसी मृत अथवा अपात्र मतदाता का नाम हटवाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-7 (Form-7) का उपयोग होगा।
  • नाम, आयु, पता अथवा अन्य विवरण संशोधित कराने के लिए प्रपत्र-8 (Form-8) भरना होगा।
  • वर्तमान व्यवस्था में प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 के साथ एनेक्सर-4 (Annexure-4) संलग्न करना भी अनिवार्य किया गया है।

आवेदन संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer-BLO) के माध्यम से अथवा ईसीआईनेट (ECINet) एप पर ऑनलाइन भी किये जा सकते हैं।

मतदान केंद्र भी बढ़े, गांव से शहर तक लगेंगे विशेष शिविर

विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ राज्य में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़कर 12,543 हो गयी है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए न्याय पंचायत स्तर पर समूह शिविर (Cluster Camp) आयोजित किये जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े।

2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया

विशेष गहन पुनरीक्षण केवल मतदाता सूची का तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेषकर उन विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक हो सकता है, जहां पिछले चुनाव में जीत-हार का अंतर बहुत कम रहा था। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ते पलायन, नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा अपात्र नाम हटने से कई विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। इसी कारण सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने बूथ स्तर के संगठन को सक्रिय कर मतदाता सूची की निगरानी में जुट गये हैं।

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निर्वाचन विभाग के अनुसार 11 सितंबर तक सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

15 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची, 14 जुलाई से 11 सितंबर तक होंगे दावे-आपत्तियों का निस्तारण

नैनीताल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के तहत जनपद नैनीताल में प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे तथा कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। प्रारूप नामावली के प्रकाशन के साथ ही 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के अनुसार जनपद में कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण सफलतापूर्वक किया गया है तथा 90.61 प्रतिशत अभिलेख डिजिटाइज किए जा चुके हैं। वहीं 71,810 मतदाता (लगभग 9.39 प्रतिशत) ऐसे चिन्हित हुए हैं, जिनके प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो सके अथवा जिन्हें एएसडीडी श्रेणी में रखा गया है। इन सभी मामलों का नियमानुसार सत्यापन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से मतदाता सूची में 1,88,054 संभावित विसंगतियों की पहचान की गई है, जिन पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधिसम्मत नोटिस जारी कर जांच एवं सुनवाई करेंगे।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके नाम, पते, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में कोई त्रुटि है या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर प्रपत्र-6, प्रपत्र-7 अथवा प्रपत्र-8 के माध्यम से दावा या आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा।

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