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नरेश पांडे प्रकरण में नया घटनाक्रम, शिकायतकर्ता युवती को न्यायालय से जमानत, पुलिस की धाराओं पर भी उठे प्रश्न

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जुलाई 2026 (Naresh Pandey Case-Complainant got Bai)। नैनीताल (Nainital) के चर्चित नरेश पांडे (Naresh Pandey) प्रकरण में शुक्रवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। दूसरी युवती की शिकायत पर गिरफ्तार की गयी पहली शिकायतकर्ता युवती को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की ओर से लगायी गयी धाराओं पर गंभीर प्रश्न उठाये। न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क रखा गया कि आरोपित युवती स्वयं इस प्रकरण में शिकायतकर्ता और कथित पीड़िता भी है तथा उसके विरुद्ध आरोपों के समर्थन में फिलहाल पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे :

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Naresh Pandey Case-Complainant got Baiपुलिस के अनुसार भवाली (Bhowali) व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े प्रकरण में दूसरी युवती की शिकायत के आधार पर पहली शिकायतकर्ता युवती को गुरुवार को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया गया था। पूछताछ के बाद शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate-ACJM) रवि रंजन (Ravi Ranjan) की अदालत में प्रस्तुत किया गया। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म के आरोपों के बीच पुलिस कार्रवाई, फिनाइल पीने से बढ़ा मामला

बचाव पक्ष ने पुलिस की धाराओं पर उठाया प्रश्न

सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि युवती के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 64 के अंतर्गत दुष्कर्म का अभियोग दर्ज किया गया है, जबकि कानून के अनुसार दुष्कर्म का अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि आरोपित युवती स्वयं इस प्रकरण की शिकायतकर्ता और कथित पीड़िता है तथा उसके विरुद्ध लगाए गये आरोपों के समर्थन में इस समय पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी जरूर पढ़ना चाहेंगे : नरेश पांडे प्रकरण में नया मोड़, पहली शिकायतकर्ता युवती भी पुलिस अभिरक्षा में, कई और गिरफ्तारियों के संकेत

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि प्रकरण में आरोपित धाराओं के अंतर्गत सात वर्ष से कम दंड का प्रावधान होने के कारण जमानत दिये जाने का आधार बनता है। दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने युवती को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।

दूसरी शिकायत के बाद दर्ज हुआ था अभियोग

गौरतलब है कि नैनीताल के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रा ने पहले भवाली व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश पांडे के विरुद्ध शारीरिक शोषण, दबाव बनाकर गर्भपात कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए मल्लीताल (Mallital) कोतवाली में अभियोग दर्ज कराया था। इस प्रकरण में नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका पहले जिला न्यायालय और बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) से भी निरस्त हो चुकी थी।

इसी बीच दूसरी युवती ने नरेश पांडे और पहली शिकायतकर्ता युवती दोनों के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग, शारीरिक शोषण तथा जबरन शारीरिक संबंध बनवाने जैसे आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले नरेश पांडे को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इसके बाद पहली शिकायतकर्ता युवती को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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जांच जारी, अन्य लोगों से भी होगी पूछताछ

पुलिस ने बताया कि प्रकरण की सभी परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों तथा संबंधित व्यक्तियों के बयानों की गहन जांच की जा रही है। मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रकरण में दर्ज धाराओं और जांच की प्रक्रिया को लेकर भी अब कानूनी चर्चा तेज हो गयी है।

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