नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित व्यापारी नेता नरेश पांडे की जमानत याचिका खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 जुलाई 2026 (Nainital Court News 24 July 2026)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) तथा एफटीएससी (पोक्सो) (FTSC-POCSO) के विशेष न्यायाधीश सुधीर तोमर (Sudhir Tomar) ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित भवाली (Bhowali) के व्यापारी नेता नरेश पांडे (Naresh Pandey) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित के विरुद्ध थाना मल्लीताल (Mallital Police Station) में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 115, 351(3) तथा पोक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 3/4 एवं 16/17 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि पीड़िता ने अपनी तहरीर तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज कराए गए बयानों में आरोप लगाया है कि 4 अक्टूबर 2025 को सह-अभियुक्त छात्रा नेत्री उसे काठगोदाम (Kathgodam) स्थित एक होटल में नरेश पांडे से मिलने के बहाने ले गई, जहां आरोपित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। अभियोजन के अनुसार घटना के समय पीड़िता विधिक रूप से नाबालिग थी।
अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण बीडी पांडे जिला चिकित्सालय (B.D. Pandey District Hospital) में कराया गया था तथा जांच में अभियोजन के अनुसार आरोपों के समर्थन में तथ्य सामने आए। अभियोजन ने यह भी कहा कि आरोपित का आपराधिक इतिहास है। उसके विरुद्ध थाना भवाली में मारपीट सहित आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गुंडा अधिनियम (Goonda Act) का मामला भी शामिल है। इसके अतिरिक्त थाना मल्लीताल में सह-अभियुक्त छात्रा नेत्री से जुड़े एक अन्य दुष्कर्म प्रकरण में भी उसके विरुद्ध मामला दर्ज है, जिसमें उसकी अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (High Court) दोनों स्तरों पर पहले ही निरस्त हो चुकी है।
न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों एवं अभियोजन के तर्कों का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। पीड़िता तथा अन्य गवाहों के बयान अभियोजन के पक्ष का समर्थन करते हैं। साथ ही विवेचना अभी जारी है और इस स्तर पर जमानत दिए जाने से गवाहों के प्रभावित होने तथा आरोपित के फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपित के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी।
भूमि धोखाधड़ी के आरोपित रोशन लाल की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नैनीताल (Nainital) स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) के न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में आरोपित रोशन लाल (Roshan Lal) निवासी मेहरागांव (Mehragaon), नौला, भवाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 18 अप्रैल 2026 को शीला मेहता (Sheela Mehta) ने थाना भवाली में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि रोशन लाल ने मेहरागांव क्षेत्र में एक नाली भूमि 26 लाख रुपये में बेचने का अनुबंध किया और अग्रिम के रूप में आठ लाख रुपये प्राप्त कर लिए। इसके बाद दो वर्षों तक रजिस्ट्री के नाम पर टालमटोल करता रहा। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि संबंधित भूमि आरोपित की न होकर अनुसूचित जाति की महिला अनीता देवी (Anita Devi) के नाम दर्ज है।
अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता ने भूमि खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) से 14 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसमें से आठ लाख रुपये आरोपित को अग्रिम दिए गए, जबकि एक लाख रुपये भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजन में परिवर्तित कराने के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर लिए गए।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि आरोपित को पूर्व में उच्च न्यायालय से सशर्त अंतरिम संरक्षण मिला था, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को साढ़े तीन लाख रुपये लौटाने की शर्त रखी गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपित ने शर्तों का पालन करने के बजाय उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लेकर सत्र न्यायालय में पुनः अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए कहा कि कोई भी अभियुक्त अपनी सुविधा के अनुसार बार-बार अपना पक्ष परिवर्तित नहीं कर सकता। आरोपों की गंभीरता तथा आरोपित के आचरण को देखते हुए न्यायालय ने रोशन लाल की अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त कर दी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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