ग्राफिक एरा की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस और गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपितों की सजा और दोषसिद्धि रद्द

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ग्राफिक एरा की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 28 अप्रैल तक की मोहलत

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2026 (Nainital High Court News 23 April 2026)। उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी (Graphic Era Hill University) की छात्रा वैश्वी तोमर की संदिग्ध मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को इस प्रकरण में हर हाल में 28 अप्रैल तक जाँच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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(Nainital High Court News 23 April 2026) नैनीतालः हत्या या आत्महत्या! ग्राफिक ऐरा में छात्रा की संदिग्ध मौत पर  परिजनों ने उठाए सवाल, रैगिंग की कही बात, कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर ...नैनीतालः हत्या या आत्महत्या! ग्राफिक ऐरा में छात्रा की संदिग्ध मौत पर  परिजनों ने उठाए सवाल, रैगिंग की कही बात, कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर ...लखनऊ निवासी वैश्वी तोमर, जो बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, पिछले वर्ष अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके कारण उन्हें लखनऊ में ‘जीरो एफआईआर’ (Zero FIR) दर्ज करानी पड़ी। कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा है कि परिजनों की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।


वन विकास निगम के एमडी को अवमानना नोटिस, 4 सप्ताह में माँगा जवाब

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2026। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर वन विकास निगम (Forest Development Corporation) की प्रबंध निदेशक (MD) को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने एमडी से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला निगम के स्केलर और चौकीदार पद से सेवानिवृत्त सात कर्मचारियों, जिनमें तारा आर्य व अन्य शामिल हैं, की अवमानना याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके लाभों और अन्य सेवा संबंधी निर्देशों का निगम द्वारा पालन नहीं किया गया है।


गैंगस्टर एक्ट मामला: हाईकोर्ट ने दो आरोपितों की सजा और दोषसिद्धि को किया रद्द

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2026 । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो व्यक्तियों, हेमू पंत उर्फ हेमू कालू और मनीष उर्फ कंचू मटियानी की सजा को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने आरोपितों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) इन व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की अनिवार्य शर्तों को साबित करने में विफल रहा है। साक्ष्यों के अभाव और तकनीकी आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को निरस्त कर दिया है।

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