उच्च न्यायालय ने पलटा निचली अदालत का निर्णय: हत्या के प्रयास में सजा काट रहे आरोपित को मिली राहत
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अप्रैल 2026 (UK High Court News 17 April 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग द्वारा दोषी ठहराये गये हरीलाल की सजा को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए माना कि यह घटना किसी पूर्व नियोजन या षड्यंत्र का परिणाम नहीं थी, अपितु मोबाइल फोन पर संगीत बजाने को लेकर हुए विवाद के पश्चात उत्पन्न तात्कालिक क्रोध में की गयी थी।
प्रकरण के अनुसार, जून 2020 में रुद्रप्रयाग के उखीमठ में संगीत बजाने को लेकर हुए विवाद के दौरान हरीलाल ने परमेश्वर नामक व्यक्ति के उदर (पेट) पर चाकू से वार किया था। निचली अदालत ने उसे धारा 307 और 326 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपित का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, क्योंकि उसने केवल एक ही वार किया और तत्काल वहाँ से चला गया।
न्यायालय ने धारा 307 के अंतर्गत सजा को निरस्त कर दिया, जबकि धारा 326 के अंतर्गत दोषसिद्धि को यथावत रखा। आरोपित द्वारा जेल में काटी जा चुकी अवधि को ही सजा मानते हुए उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिये गये हैं।
उच्च न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को 21 अप्रैल को वर्चुअली उपस्थित होने के दिये निर्देश
नैनीताल। नियमानुसार मदिरा की दुकान आवंटित होने के उपरांत भी स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग न करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को आगामी 21 अप्रैल को वर्चुअली उपस्थित होकर मदिरा नीति की जानकारी देने को कहा है।
नैनीताल जनपद के निवासी बलवंत सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके पास वैध लाइसेंस है, किंतु स्थानीय विरोध के कारण वे दुकान नहीं खोल पा रहे हैं और प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है। एक अन्य प्रकरण में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी को रातीघाट क्षेत्र के लाइसेंसी सुरेश उप्रेती के हित में नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं।
जलाशय भूमि पर अतिक्रमण: जिलाधिकारी को 3 माह में निर्णय लेने के आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के मियांवाला क्षेत्र में तालाब और जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने देहरादून के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर घटना की जांच करें और तीन माह के भीतर निर्णय लें।
क्रिकेट लीग के नाम पर धोखाधड़ी: आरोपित की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट लीग के आयोजन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोपित विकास ढाका द्वारा अभियोग निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 10 दिनों में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। प्रतिवादी नारायण पाल का तर्क है कि आरोपित ने नामचीन क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर सबजबाग दिखाकर ठगी की, जबकि इरफान पठान और प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ियों ने लीग में प्रतिभाग करने से ही इनकार किया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।














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