उत्तराखंड में सुगम होगी यात्रा : अब डबल लेन होंगे सभी पर्वतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भी नई नीति प्रस्तावित

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नवीन समाचार, देहरादून, 21 अप्रैल 2026 (All Mountain NH to Be Double-Laned)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की धामी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए विकास और जनसुविधाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाएं (Announcements) की हैं, जिससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और युवा भविष्य को नई दिशा मिलेगी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों (Hill Areas) में स्थित सभी सिंगल लेन (Single Lane) राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) को आगामी तीन वर्षों के भीतर डबल लेन (Double Lane) में परिवर्तित किया जाएगा।

All Mountain NH to Be Double-Lanedलोक निर्माण विभाग (Public Works Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 2,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें से 1,000 किलोमीटर मार्ग अभी भी सिंगल लेन हैं। विभाग के विभागाध्यक्ष (HOD) राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) ने बताया कि एक व्यापक रोडमैप (Roadmap) के अंतर्गत इन सभी मार्गों को चरणबद्ध तरीके से चौड़ा किया जाएगा। वहीं मैदानी जनपदों—देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर—में लगभग 155 किलोमीटर सिंगल लेन मार्गों को फोर लेन (Four Lane) में विकसित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

ब्लैक स्पॉट का उन्मूलन और सड़क सुरक्षा नीति

सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विभाग की योजना (Plan) के अनुसार मार्गों पर स्थित ब्लैक स्पॉट (Black Spots) को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत तीखे मोड़ (Sharp Turns) और खतरनाक ढलानों को वैज्ञानिक ढंग से सुधारा जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों सहित चारधाम (Chardham) यात्रियों के लिए सफर सुरक्षित हो सके। मार्ग चौड़ा होने से दुर्गम क्षेत्रों तक रसद और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच भी सुगम होगी।

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उत्तराखंड में पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु नई नीति प्रस्तावित

उत्तराखंड में पैदल यात्रियों को ‘राइट ऑफ वे’, सड़क सुरक्षा के लिए सख्त नियम और जुर्माने की तैयारीइसी क्रम में उत्तराखंड सरकार पैदल राहगीरों हेतु एक नई सड़क सुरक्षा नीति (Road Safety Policy) भी ला रही है। परिवहन मुख्यालय (Transport Headquarters) ने सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिसमें पैदल चलने वालों को ‘राइट ऑफ वे’ (Right of Way) यानी मार्ग का प्रथम अधिकार देने, सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने तथा उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों के अनुपालन में बनाई जा रही इस नीति में गैर-यांत्रिक वाहनों (जैसे हाथगाड़ी व बैलगाड़ी) हेतु भी मानक एवं उल्लंघन की स्थिति में अर्थदंड (Penalty) का निर्धारण किया गया है।

इसके तहत ‘राइट ऑफ वे’ की व्यवस्था लागू कर राहगीरों को सुरक्षित आवागमन का अधिकार देने पर बल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राजशेखर बनाम केंद्र सरकार प्रकरण में राज्यों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह पहल की जा रही है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य के पर्यटन (Tourism) और आर्थिक विकास (Economic Development) को नई गति प्राप्त होगी। क्या बेहतर सड़कें और सुरक्षा नीतियां उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं की दर को न्यूनतम करने में सफल होंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे में यह निवेश राज्य की आर्थिकी (Economy) की जीवनरेखा सिद्ध होगा। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर इन लक्ष्यों को धरातल पर कैसे उतारते हैं।

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