मिलावटी सोने पर फर्जी हॉलमार्क का खेल उजागर, चमोली में गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

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नवीन समाचार, चमोली, 22 मार्च 2026 (Fake Hallmarks on Gold Exposed)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली (Chamoli) जनपद में नकली आभूषणों पर फर्जी हॉलमार्क (Hallmark) लगाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का अनावरण हुआ है। ज्योतिर्मठ (Jyotirmath) क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से हॉलमार्क लगाने की मशीन तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने वाली हॉलमार्किंग प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े हुए हैं।

कैसे सामने आया पूरा मामला

(Fake Hallmarks on Gold Exposed) News Article Hero Imageप्राप्त जानकारी के अनुसार थैंग गांव (Thaing Village) निवासी लवली रावत (Lovely Rawat) ने 19 मार्च को ज्योतिर्मठ कोतवाली में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में उन्होंने अपनी नथ और झुमके 40 हजार रुपये में अपर बाजार स्थित आदय ज्वेलर्स (Aday Jewellers) के संचालक बंटी कुमार (Bunty Kumar) के पास गिरवी रखे थे, जिस पर प्रति माह 2000 रुपये ब्याज तय हुआ था।

नवंबर 2025 में धनराशि लौटाने के बाद दिसंबर में उन्होंने अपने आभूषण वापस ले लिए। कुछ समय बाद जब उन्होंने आभूषण पहने तो उनकी गुणवत्ता पर संदेह हुआ। अन्य ज्वेलर्स से जांच कराने पर पता चला कि नथ और झुमके नकली हैं और उन पर फर्जी हॉलमार्क लगाया गया है।

पुलिस जांच और गिरोह का खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्योतिर्मठ कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार (Surjeet Singh Panwar) के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट (Madan Singh Bisht) तथा त्रिवेंद्र सिंह राणा (Trivendra Singh Rana) के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान—

  • पीड़िता से प्राप्त नकली आभूषण जब्त किए गए

  • बंटी कुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई

  • आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने असली आभूषणों के स्थान पर नकली आभूषण तैयार कर फर्जी हॉलमार्क लगाकर वापस किए

दूसरा आरोपित और फर्जी मशीन का नेटवर्क

पूछताछ में सामने आया कि कर्णप्रयाग (Karnaprayag) निवासी पंकज कुमार प्रभु (Pankaj Kumar Prabhu) इस कार्य में सहयोग करता था।

  • वह कम कैरेट आभूषणों पर फर्जी 20 कैरेट की मोहर लगाता था

  • उसके पास बिना लाइसेंस हॉलमार्क मशीन मौजूद थी

पुलिस ने बंटी कुमार की निशानदेही पर पंकज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया और मौके से हॉलमार्किंग मशीन तथा उपकरण बरामद किए।

किन धाराओं में हुई कार्रवाई

पुलिस ने मामले में—

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 338

  • भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (Bureau of Indian Standards Act) की धारा 29

के अंतर्गत कार्रवाई की है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला

यह घटना कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है—

  • हॉलमार्किंग प्रणाली (Hallmarking System) के दुरुपयोग का खतरा

  • उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) की चुनौती

  • पारंपरिक स्वर्ण व्यवसाय की विश्वसनीयता पर प्रभाव

क्या आम लोग हॉलमार्क देखकर भी सुरक्षित नहीं हैं?

प्रशासन की आगे की कार्ययोजना

पुलिस अधीक्षक के अनुसार—

  • जिले के सभी हॉलमार्किंग केंद्रों का सत्यापन कराया जाएगा

  • भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी

  • मशीन और उपकरणों के स्रोत की जांच की जाएगी

  • इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है

लोगों के लिए सावधानी जरूरी

इस घटना के बाद यह आवश्यक हो गया है कि—

  • आभूषण खरीदते समय प्रमाणित बिल लें

  • बीआईएस (BIS) प्रमाणित हॉलमार्क की जांच करें

  • संदिग्ध लेनदेन से बचें

यह मामला केवल ठगी का नहीं, बल्कि उपभोक्ता विश्वास और बाजार व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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