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बदरीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरा और नो-फ्लाई जोन में ड्रोन, दो श्रद्धालुओं पर पुलिस की कार्रवाई

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नवीन समाचार, चमोली, 6 जुलाई 2026 (Spy Camera-Drone in Badrinath Dham)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली (Chamoli) जनपद स्थित विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) में धार्मिक मर्यादाओं और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो मामले सामने आए हैं। एक श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह (Sanctum Sanctorum) क्षेत्र में स्पाई कैमरे (Spy Camera) से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया, जबकि दूसरे मामले में नो-फ्लाई जोन (No Fly Zone) घोषित क्षेत्र में ड्रोन (Drone) उड़ाया गया। दोनों मामलों में चमोली पुलिस (Chamoli Police) ने चालानी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी है। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे : बद्रीनाथ धाम में स्पाई कैमरे से सेंधमारी अयोध्या जैसी हरकतें क्यों

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चमोली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) निवासी जयप्रकाश पांडे (Jaiprakash Pandey) पर आरोप है कि उन्होंने बदरीनाथ मंदिर (Badrinath Temple) के गर्भगृह क्षेत्र में चश्मे में लगे स्पाई कैमरे के माध्यम से वीडियो और चित्र रिकॉर्ड किए। मंदिर प्रशासन (Temple Administration) द्वारा निर्धारित सुरक्षा एवं धार्मिक नियमों के अनुसार गर्भगृह में फोटोग्राफी (Photography) और वीडियोग्राफी (Videography) पूरी तरह प्रतिबंधित है।

गर्भगृह की मर्यादा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी

(Spy Camera-Drone in Badrinath Dham) बदरीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरा लेकर घुसा श्रद्धालु, पुलिस ने कर  दिया चालानमामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और मंदिर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। श्रद्धालु द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो और चित्र तत्काल हटवाए गए। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस अधिनियम (Uttarakhand Police Act) की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

नो-फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई

इसी दौरान बदरीनाथ धाम क्षेत्र में नो-फ्लाई जोन घोषित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का मामला भी सामने आया। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहां बिना अनुमति ड्रोन संचालन प्रतिबंधित है। पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की है। चमोली पुलिस पूर्व में ऐसे मामलों में 5000 रुपये तक की चालानी कार्रवाई की गई थी। 

अधिकारियों के अनुसार धार्मिक स्थलों और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में अनधिकृत ड्रोन संचालन सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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क्यों प्रतिबंधित है गर्भगृह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां मुख्य आराध्य देव की प्रतिमा स्थापित होती है। मंदिर प्रशासन के अनुसार गर्भगृह में रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध के पीछे कई कारण हैं—

  • धार्मिक मर्यादा और श्रद्धा की पवित्रता बनाए रखना।
  • सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर की आंतरिक संरचना की गोपनीयता बनाए रखना।
  • दर्शन व्यवस्था को सुचारु रखना।
  • प्राचीन परंपराओं और आचार संहिता का संरक्षण करना।

श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील

चमोली पुलिस और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बदरीनाथ धाम सहित सभी धार्मिक स्थलों में निर्धारित नियमों, परंपराओं और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अथवा ड्रोन संचालन से बचें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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