नैनीताल : जिला प्रशासन की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 लाइसेंस निरस्त, 4 अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2026 (4-4 Arm Licenses Cancell-Criminals)। नैनीताल (Nainital) के जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दो बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयां की हैं। शस्त्रों के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर चार शस्त्र अनुज्ञप्तियां (Arms Licences) निरस्त कर दी गई हैं, जबकि गुंडा नियंत्रण अधिनियम (Goonda Control Act) के अंतर्गत चार कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं परीक्षण के बाद चार शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण और तीन गुंडा अधिनियम की कार्यवाहियां समाप्त कर दी गई हैं।

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इसी प्रकार रामनगर (Ramnagar) कोतवाली में दर्ज अभियोग के अनुसार उमेश बेलवाल (Umesh Belwal) ने अपने भाई ललित बेलवाल (Lalit Belwal) की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक का उपयोग कर एक व्यक्ति पर हमला किया था। प्रशासन ने माना कि लाइसेंसधारी की यह वैधानिक जिम्मेदारी है कि उसका शस्त्र किसी अन्य के दुरुपयोग में न आए। इस आधार पर ललित बेलवाल के उच्च सैन्य सम्मान प्राप्त होने के बावजूद उनका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त आपराधिक अभियोगों में संलिप्त पाए जाने पर बनभूलपुरा (Banbhoolpura) निवासी इश्तियाक अली (Ishtiyaq Ali) तथा मोहम्मद सलीम (Mohammad Salim) के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। वहीं उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के परीक्षण के बाद बेतालघाट (Betalghat) निवासी सतीश नैनवाल (Satish Nainwal), बनभूलपुरा निवासी निसार सिद्दीकी (Nisar Siddiqui), शाहनवाज मलिक (Shahnawaz Malik) तथा अदनान नवाब (Adnan Nawab) के विरुद्ध चल रही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

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चार अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

जिलाधिकारी ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अलग आदेश जारी करते हुए चार अपराधियों को छह माह के लिए नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

इनमें बेड़ाझाल (Bedajhal), रामनगर निवासी रोहित पांडे (Rohit Pandey) शामिल हैं, जिनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम (Gangster Act) तथा अन्य धाराओं में नौ अभियोग दर्ज हैं। प्रशासन के अनुसार चुनाव के दौरान अपराध करने तथा सार्वजनिक स्थल पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाने जैसे आरोप भी उनके विरुद्ध दर्ज हैं।

मल्लीताल (Mallital) निवासी देव सिंह जाटव (Dev Singh Jatav) के विरुद्ध चोरी, एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) तथा पशु क्रूरता अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) सहित अनेक अभियोग दर्ज हैं। आवास विकास, हल्द्वानी (Haldwani) निवासी गौरव मेहंदी रत्ता (Gaurav Mehendi Ratta) के विरुद्ध आईपीसी (IPC) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं हिमांशु पंत उर्फ पटाखा (Himanshu Pant alias Patakha) के विरुद्ध आयुध अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम तथा चोरी सहित कुल 14 अभियोग दर्ज होने के कारण इन्हें भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।

तीन लोगों को गुंडा अधिनियम से राहत

जिला प्रशासन ने समीक्षा के बाद तिवारी नगर, बिंदुखत्ता (Bindukhatta) निवासी चंदन टाकुली (Chandan Takuli), बंगाली कॉलोनी, लालकुआं (Lalkuan) निवासी विश्वनाथ (Vishwanath) तथा काठगोदाम निवासी जीवन कनवाल (Jeevan Kanwal) के विरुद्ध संचालित गुंडा अधिनियम की कार्रवाई समाप्त कर दी है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि शस्त्र अनुज्ञप्ति एक विशेष वैधानिक अधिकार है, जिसका उपयोग पूर्ण उत्तरदायित्व और कानून के दायरे में रहकर किया जाना आवश्यक है। जनपद में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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