अंकिता भंडारी प्रकरण, नैनीताल में वेंडर जोन, हरिद्वार के कासिमपुर में अतिक्रमण हटाने, खनन विवाद, अभियोजन निदेशक पद को चुनौती मामलों में सुनवाई

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 जून 2026 (Uttarakhand High Court News 4 June)। उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को विभिन्न महत्वपूर्ण जनहित, प्रशासनिक और आपराधिक मामलों पर सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो प्रसारण के मामलों में दर्ज एफआईआर पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने दो एफआईआर निरस्त कर दीं, जबकि दो अन्य मामलों में जांच जारी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा नैनीताल से कालाढूंगी मार्ग पर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण, वेंडर जोन नीति, हरिद्वार में अतिक्रमण, बागेश्वर में खनन विवाद और अभियोजन निदेशक पद से संबंधित याचिकाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़ी दो एफआईआर निरस्त

Uttarakhand High Court News 4 June सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर विवाद: साजिश, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत,  कौन-किससे निकाल रहा अदावत - suresh rathore and urmila sanawar controversy  raises questions over conspiracy ...अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो सामग्री के सोशल मीडिया प्रसारण के मामलों में दर्ज चार एफआईआर में से दो को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने पाया कि दो एफआईआर समान प्रकृति की हैं, इसलिए उन्हें रद्द किया जाना उचित है। हालांकि अन्य दो मामलों में जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन मामलों में भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इन मुकदमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

वेंडर जोन नीति तैयार करे नैनीताल पालिका : हाईकोर्ट

नैनीताल से कालाढूंगी मार्ग तक सड़क किनारे संचालित फड़, खोखे, दुकानें, होमस्टे और होटलों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जंगलों और जल स्रोतों के समीप फेंके जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

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न्यायालय ने नगर पालिका नैनीताल को सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए वेंडर जोन घोषित करने संबंधी नीति तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन प्रतिष्ठानों को बंद करने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी।

साथ ही राज्य सरकार से यह भी पूछा गया है कि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले में राज्य सरकार और नगर पालिका को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

हरिद्वार के कासिमपुर में अतिक्रमण हटने पर जनहित याचिका निस्तारित

हरिद्वार जनपद के कासिमपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग की भूमि (जोहड़) पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका का भी हाईकोर्ट ने अंतिम निस्तारण कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। इसके बाद स्थानीय निवासी इरफान और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

खनन विवाद में तीन अधिकारियों को किया तलब

बागेश्वर जनपद के भैरवचौबट्टा क्षेत्र में खड़िया खनन की अनुमति मिलने के बावजूद खनन कार्य नहीं होने देने के आरोपों से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि वह किस वैधानिक आधार पर खनन कर रहा है और 15 जुलाई तक इसका विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को खनन नीति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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कोर्ट ने सचिव खनन, निदेशक खनन और जिला खनन अधिकारी को 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी को धमकी या दबाव का सामना करना पड़ता है तो वह डीजीपी अथवा न्यायालय से शिकायत कर सकता है।

अभियोजन निदेशक पद को चुनौती देने वाली याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई

अभियोजन निदेशक के पद से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई भी चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। न्यायालय राज्य सरकार का पक्ष प्राप्त होने के बाद आगे की सुनवाई करेगा।

विभिन्न मामलों में न्यायिक निगरानी जारी

गुरुवार को हुई सुनवाई से स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक भूमि, प्रशासनिक नियुक्तियों, खनन गतिविधियों और चर्चित आपराधिक मामलों से जुड़े विषयों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट लगातार निगरानी बनाए हुए है। न्यायालय के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में जवाब और कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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