नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2026 (Nainital Captain Pant Arrest-Britain)। नैनीताल (Nainital) जनपद के निवासी और समुद्री जहाज के कप्तान अजय पंत (Ajay Pant) को ब्रिटेन (United Kingdom) में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उनके परिवार ने भारत सरकार (Government of India) से हस्तक्षेप कर सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि अजय पंत का 15 वर्षों से अधिक का समुद्री करियर पूरी तरह बेदाग रहा है और वह केवल अपनी कंपनी के निर्देशों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे।
परिवार और संबंधित सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल निवासी अजय पंत रूस के उस्त-लुगा टर्मिनल (Ust-Luga Terminal) से भारत के गुजरात (Gujarat) स्थित सिक्का बंदरगाह (Sikka Port) के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहे टैंकर एमवी स्मिर्टोस (MV Smyrtos) के कप्तान हैं। बताया गया है कि जहाज ने चार जून को लगभग 1,01,400 टन यूराल क्रूड (Urals Crude) तेल लादा था। 14 जून को इंग्लिश चैनल (English Channel) से गुजरते समय ब्रिटिश सशस्त्र बलों (British Armed Forces) और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (National Crime Agency) ने जहाज को रोक लिया। इसके बाद अजय पंत को हिरासत में ले लिया गया।
रूस पर प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप, न्यायालय में हुई पेशी
जानकारी के अनुसार अजय पंत को 16 जून को साउथैम्प्टन मजिस्ट्रेट न्यायालय (Southampton Magistrates Court) में वीडियो लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उन पर रूस प्रतिबंध विनियम-2019 (Russia Sanctions Regulations 2019) के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जहाज के माध्यम से प्रतिबंधित रूसी तेल की आपूर्ति की जा रही थी। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए अगली सुनवाई 16 जुलाई को बोर्नमाउथ क्राउन कोर्ट (Bournemouth Crown Court) में निर्धारित की है। आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान बताया गया है।
परिवार बोला- आदेशों का पालन कर रहे थे, निर्णय लेने वाले नहीं थे
अजय पंत की पत्नी रितु पंत (Ritu Pant) ने कहा कि उन्हें अपने पति की गिरफ्तारी की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से नहीं बल्कि सामाजिक माध्यमों और ब्रिटिश समाचारों से मिली। उन्होंने कहा कि उनके पति एक पेशेवर कप्तान हैं और जहाज की संचालन संबंधी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके अनुसार जहाज कहां जाएगा अथवा कौन-सा माल लेकर जाएगा, इसका निर्णय कंपनी स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि अजय पंत का पूरा करियर निष्कलंक रहा है और उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई के दौरान अजय पंत के अधिवक्ता जेम्स डायमंड (James Diamond) ने भी न्यायालय में कहा कि उनके मुवक्किल केवल कंपनी के निर्देशों का पालन कर रहे थे और जहाज के व्यावसायिक संचालन अथवा माल के स्वामित्व से उनका कोई संबंध नहीं था।
उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने भी मामले का संज्ञान लिया है। राज्य के गृह सचिव (Home Secretary) शैलेश बगोली (Shailesh Bagauli) ने बताया कि विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) को पत्र भेजकर अजय पंत की सहायता और रिहाई के लिए अनुरोध किया गया है। दिल्ली स्थित राज्य के क्षेत्रीय आयुक्त (Regional Commissioner) भी केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) को अजय पंत से कांसुलर संपर्क (Consular Access) की अनुमति मिलने की भी जानकारी सामने आई है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और समुद्री व्यापार के बीच फंसा मामला
समुद्री व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों से भी जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि संबंधित टैंकर पहले कैमरून (Cameroon) के ध्वज के अंतर्गत पंजीकृत था, लेकिन हाल में उसका पंजीकरण समाप्त होने के बाद वह बिना वैध ध्वज वाले जहाज के रूप में संचालित हो रहा था। इसी आधार पर ब्रिटिश एजेंसियों ने कार्रवाई की।
नैनीताल में अजय पंत के माता-पिता और परिजन उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है और उम्मीद है कि सभी तथ्य सामने आने के बाद अजय पंत को राहत मिलेगी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसमें रूस (Russia) पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिक की कानूनी स्थिति जैसे कई संवेदनशील पहलू जुड़े हुए हैं। क्या यह मामला अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस खड़ी करेगा?
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।












