हल्द्वानी तहसील में डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितता उजागर, न्यायालयी अभिलेख कक्ष में बाहरी व्यक्ति जनता से सरकारी कार्य-व्यवहार करते मिले…

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 दिसंबर 2025 (Outers in Haldwani Tehsil)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत हल्द्वानी तहसील में सोमवार को उस समय प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया, जब जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के औचक निरीक्षण के दौरान तहसीलदार व नायब तहसीलदार न्यायालय से संबद्ध भू-राजस्व अभिलेख कक्ष में दो निजी व्यक्ति मौजूद पाए गए। निरीक्षण के समय ये निजी व्यक्ति न्यायालयी फाइलों पर आम नागरिकों से पब्लिक डीलिंग (कार्य-व्यवहार) करते हुए देखे गए, जबकि संबंधित कक्ष में कोई भी अधिकृत सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी उपस्थित नहीं था। यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया, सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। देखें संबंधित वीडिओ :

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प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भू-राजस्व से संबंधित न्यायालयीन फाइलें पूरी तरह अनधिकृत व्यक्तियों की सीधी पहुंच में थीं। बिना किसी वैधानिक अनुमति के निजी व्यक्तियों का न्यायालय कक्ष में बैठकर आम नागरिकों से लेनदेन करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे अभिलेखों की गोपनीयता और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया पर भी खतरा उत्पन्न होता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रकार की स्थिति से दस्तावेजों में हेरफेर और अनुचित लाभ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

जिलाधिकारी की सख्त प्रतिक्रिया

(Outers in Haldwani Tehsil) जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील का किया औचक निरीक्षण - इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह घटना न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितता को दर्शाती है। साथ ही यह सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा में भारी चूक और न्यायालयीन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का संकेत है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को सचेत करते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराए जाने पर कठोर कार्रवाई के संकेत दिए।

विस्तृत जांच के निर्देश, कई बिंदुओं पर होगी पड़ताल

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), नैनीताल को पूरे प्रकरण की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान निजी व्यक्तियों की पहचान और उनकी पृष्ठभूमि, न्यायालय में उनकी मौजूदगी का आधार, किस अधिकार या अनुमति के तहत वे कक्ष में उपस्थित थे, किन-किन भू-राजस्व प्रकरणों में उनके द्वारा पब्लिक डीलिंग की गई, जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि न्यायालयीन कक्ष और अभिलेखों तक उनकी पहुंच कैसे संभव हुई।

कर्मचारियों की अनुपस्थिति और संभावित जिम्मेदारी

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू उस समय संबंधित सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति का कारण भी है। यह देखा जाएगा कि क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन निजी व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी। यदि इस अनधिकृत डीलिंग से किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ या किसी अन्य को हानि पहुंची है, तो उसकी भी स्पष्ट जांच की जाएगी। सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा, गोपनीयता और न्यायालयीन मर्यादा के उल्लंघन को जांच का केंद्रीय बिंदु बनाया गया है।

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तीन सप्ताह में रिपोर्ट, कार्रवाई के संकेत

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान आवश्यक होने पर संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए तथा अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएं। यदि जांच में प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक कृत्य सामने आता है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया जाए। पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर दंडात्मक, विभागीय अथवा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में न्यायालयीन व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रह सके।

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