नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2026 (Bhowali-Fathers Murder by Son-Bail)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक युवक को करीब नौ माह बाद भी राहत नहीं मिल सकी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) की अदालत ने हत्या के आरोपित सचिन सदाशंकर (Sachin Sadashankar) की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के बाद आरोपित फिलहाल लगभग 9 माह के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भवाली (Bhowali) क्षेत्र के नगारी गांव (Nagari Village) स्थित कैलाश व्यू (Kailash View) निवासी सचिन सदाशंकर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 103(1) के अंतर्गत अभियोग दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह सितंबर 2025 को मृतक की चचेरी बहु रीना सदाशंकर (Reena Sadashankar) ने भवाली थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।
धनराशि को लेकर विवाद के बाद हत्या का आरोप
शिकायत के अनुसार सचिन सदाशंकर ने अपने पिता राजकुमार (Rajkumar) से धनराशि की मांग की थी। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने कथित रूप से लाठी और लोहे के पट्टे से अपने पिता पर हमला कर दिया।
हमले में गंभीर रूप से घायल राजकुमार को पुलिस और परिजनों की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का पट्टा और डंडा भी बरामद कर लिया था।
अभियोजन ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जतायी
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने न्यायालय को बताया कि आरोपित ने कथित रूप से धनराशि के विवाद में अपने पिता की हत्या की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आरोपित को जमानत पर रिहा किया गया तो वह स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मामले के अधिकांश गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज किये जा चुके हैं और प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इसलिए जमानत दिये जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बनी रह सकती है।
न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को माना महत्वपूर्ण
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध तथ्यों और प्रकरण की गंभीरता पर विचार किया। न्यायालय ने आरोपित पर अपने पिता की निर्मम हत्या के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हत्या जैसे गंभीर मामलों में न्यायालय आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों पर संभावित प्रभाव और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए जमानत पर निर्णय लेता है। इसी आधार पर इस मामले में भी राहत नहीं दी गयी। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
