पिता की हत्या के आरोपित को 9 माह बाद भी नहीं मिली राहत, जिला न्यायालय ने जमानत याचिका की खारिज

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नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2026 (Bhowali-Fathers Murder by Son-Bail)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद एक युवक को करीब नौ माह बाद भी राहत नहीं मिल सकी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) की अदालत ने हत्या के आरोपित सचिन सदाशंकर (Sachin Sadashankar) की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के बाद आरोपित फिलहाल लगभग 9 माह के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा।

Bhowali-Fathers Murder by Son-Bail भवाली के नगारी गांव में अपने पिता की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पिता द्वारा खर्चे का हिसाब पूछने और बार बार ताना देने पर कर दी आरोपी ने ...प्राप्त जानकारी के अनुसार भवाली (Bhowali) क्षेत्र के नगारी गांव (Nagari Village) स्थित कैलाश व्यू (Kailash View) निवासी सचिन सदाशंकर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 103(1) के अंतर्गत अभियोग दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छह सितंबर 2025 को मृतक की चचेरी बहु रीना सदाशंकर (Reena Sadashankar) ने भवाली थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।

धनराशि को लेकर विवाद के बाद हत्या का आरोप

शिकायत के अनुसार सचिन सदाशंकर ने अपने पिता राजकुमार (Rajkumar) से धनराशि की मांग की थी। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने कथित रूप से लाठी और लोहे के पट्टे से अपने पिता पर हमला कर दिया।

हमले में गंभीर रूप से घायल राजकुमार को पुलिस और परिजनों की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे का पट्टा और डंडा भी बरामद कर लिया था।

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अभियोजन ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जतायी

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने न्यायालय को बताया कि आरोपित ने कथित रूप से धनराशि के विवाद में अपने पिता की हत्या की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आरोपित को जमानत पर रिहा किया गया तो वह स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मामले के अधिकांश गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज किये जा चुके हैं और प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इसलिए जमानत दिये जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बनी रह सकती है।

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को माना महत्वपूर्ण

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध तथ्यों और प्रकरण की गंभीरता पर विचार किया। न्यायालय ने आरोपित पर अपने पिता की निर्मम हत्या के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हत्या जैसे गंभीर मामलों में न्यायालय आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों पर संभावित प्रभाव और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए जमानत पर निर्णय लेता है। इसी आधार पर इस मामले में भी राहत नहीं दी गयी। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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