हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका खारिज की, हत्या के आरोपी को राहत नहीं
नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2026 (Nainital High Court News 8 August 2026)। नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के आरोपी रोबिन की दूसरी जमानत याचिका निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच त्रुटिपूर्ण पाए जाने के बाद मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया था।
अदालत को बताया गया कि आरोपी रोबिन 13 दिसंबर 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उस पर अपने साथियों अक्षय और अंकित के साथ मिलकर लूट के इरादे से डोईवाला निवासी रामशंकर की हत्या कर शव को गड्ढे में दबाने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि जांच अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण में है। न्यायालय ने माना कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा इस स्तर पर जमानत दिए जाने से साक्ष्यों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने अथवा सीबीआई जांच में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। पूर्व में जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दूसरी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी।
राजेश सूरी की संदिग्ध मौत और भूमि घोटालों से जुड़े मामलों में सीबीआई से दो सप्ताह में जवाब तलब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने देहरादून के चर्चित भूमि घोटालों का खुलासा करने वाले दिवंगत अधिवक्ता राजेश सूरी की संदिग्ध मृत्यु और उससे जुड़े मामलों की संयुक्त सुनवाई की।
अदालत ने सीबीआई के अधिवक्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है।
दिवंगत अधिवक्ता की बहन रीता सूरी और उनके भाई द्वारा दायर याचिकाओं में दौलतराम ट्रस्ट की 700 बीघा भूमि, बलबीर रोड स्थित जज क्वार्टर, स्टांप घोटाले तथा एमडीडीए से जुड़े कथित फर्जीवाड़ों की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य की जांच एजेंसियां बड़े भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।


















