नवीन समाचार, नैनीताल, 30 मई 2026 (UK High Court News 30 May 2026)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में शनिवार को कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। रानीबाग (Ranibagh) स्थित हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) के पूर्व कर्मियों की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई शुरू हुई, वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Uttarakhand Ayurved University) के कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को वैध ठहराया गया। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद एक जनहित याचिका निस्तारित की गई तथा काशीपुर की एक समिति में नए चुनाव कराने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया।
एचएमटी कामगार संघ की अपीलों पर शुरू हुई सुनवाई
रानीबाग स्थित एचएमटी कामगार संघ और अन्य की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अपीलों पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
कामगार संघ की ओर से अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 1953 में स्थापित एचएमटी लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित होती रही, लेकिन बाद में आर्थिक घाटे के कारण केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एचएमटी वॉच, एचएमटी चिनार और एचएमटी बेरिंग इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया। वर्ष 2018 में फैक्ट्री बंद कर कार्मिकों को वर्ष 2007 के नोशनल वेतनमान के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया था। संघ का आरोप है कि प्रबंधन ने निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने इन आरोपों का विरोध किया। मामले में सुनवाई जारी है।
किच्छा में अतिक्रमण हटने के बाद जनहित याचिका निस्तारित
खंडपीठ ने तहसील किच्छा (Kichha) के ग्राम पंडरी उर्फ राघवनगर में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका को भी निस्तारित कर दिया।
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याचिका दायर होने के बाद संबंधित विभाग ने जांच कर अतिक्रमण चिह्नित किया और उसे हटाकर भूमि को कब्जे में ले लिया है। साथ ही सार्वजनिक मार्ग को आम लोगों के लिए पुनः खोल दिया गया है। राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को हाईकोर्ट की मंजूरी
एक महत्वपूर्ण निर्णय में खंडपीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि डॉ. शर्मा के पास कुलपति पद के लिए आवश्यक 10 वर्ष का प्रोफेसर स्तर का अनुभव नहीं था। हालांकि न्यायालय ने माना कि प्राचार्य का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि शिक्षण दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में बताया गया कि डॉ. शर्मा प्राचार्य रहते हुए भी नियमित अध्यापन और शोधार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे।
खंडपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 तथा यूजीसी विनियम-2018 के अनुरूप हुई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा लिये गये शैक्षणिक निर्णयों में अदालत को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट अवैधता या दुर्भावना सिद्ध न हो।
चौहान सभा समिति काशीपुर में नए चुनाव का रास्ता साफ
इधर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने चौहान सभा समिति, काशीपुर (Kashipur) से जुड़े चुनावी विवाद में दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि समिति के सुचारु संचालन और सदस्यों के हितों को देखते हुए नए चुनाव कराना उचित होगा। इस निर्णय के बाद समिति में नए चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
न्यायिक फैसलों का व्यापक प्रभाव
शनिवार को आए इन निर्णयों का प्रभाव श्रमिक हितों, शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था, सार्वजनिक भूमि संरक्षण और सामाजिक संगठनों के संचालन पर पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति संबंधी निर्णय को उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
